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Bhiwani News: सरकारी अनुदान से कराएं मकान की मरम्मत
Mon, 17 Feb 2025 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 17 Feb 2025 01:09 AM IST
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भिवानी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव कर दिया। इसके बाद इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया है।
डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। 10 साल या इससे अधिक समय पहले बना मकान इस योजना के तहत सुधारा जा सकता है।
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डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव कर दिया। इसके बाद इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया है।
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डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। 10 साल या इससे अधिक समय पहले बना मकान इस योजना के तहत सुधारा जा सकता है।
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