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Bhiwani News: दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर 8 से
Thu, 04 Dec 2025 10:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 04 Dec 2025 10:29 PM IST
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भिवानी। उपायुक्त और रेडक्राॅस अध्यक्ष साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले के दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए जिले के सभी ब्लॉक में आठ दिसंबर से शिविर लगाए जाएंगे।
सचिव रेडक्रॉस प्रदीप कुमार ने बताया कि दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के लिए 8 से 14 दिसंबर तक जिले के सभी खंडों में जांच शिविर आयोजित किये जाएंगे। 8 दिसंबर को नागरिक अस्पताल बवानी खेड़ा में, 9 दिसंबर को पंचायत घर तोशाम में, 10 दिसंबर को खंड विकास पंचायत कार्यालय सिवानी में, 11 दिसंबर को खंड विकास पंचायत कार्यालय कैरू में शिविर लगाया जाएगा।
12 दिसंबर को खंड विकास पंचायत कार्यालय लोहारू में, 13 दिसंबर को खंड विकास पंचायत कार्यालय बहल में एवं अंतिम जांच शिविर 14 दिसंबर को रेडक्रॉस भवन चिड़ियाघर रोड भिवानी में आयोजित किया जाएगा। शिविरों में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन को सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को अपने नजदीकी जांच शिविरों में आकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
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पात्र लोगों को करवाना होगा पंजीकरण
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण जैसे तिपहिया साइकिल, छड़ी, बैशाखी, वॉकर, ट्राइपॉडस, क्वाडपॉडस, कान की मशीन, कृत्रिम दांत, नजर का चश्मा, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर कमोड, चेयर कमोड सहित, सिलिकॉन सीट, नी ब्रेस, स्पाइनल स्पोट, सरवाइकल कॉलर, लम्बो सैक्रल बेल्ट, वॉकर व रोलेटर ब्रेक सहित, छडी सीट सहित, फुट केयर फिट के लिए पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण के लिए एक प्रार्थी का फोटो, आधारकार्ड, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण अथवा आय प्रमाण-पत्र में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा। वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी की आय 15 हजार रुपये मासिक या इससे कम होनी चाहिए। दिव्यांग की मासिक आय 22,500 रुपये प्रति माह से कम होनी चाइए। इसके साथ दिव्यांग को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड (यूडीआइडी कार्ड) लाना अनिवार्य है।
यह हैं योजना की शर्तें
सचिव ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल वहीं दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक ले सकते है जिन्होंने 5 वर्ष से कम समय में तिपहिया साइकिल प्राप्त न की हो। साथ ही अन्य उपकरणों के लिए 3 वर्षो के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार एवं अन्य सामाजिक योजना के अंतर्गत किसी शासकीय एवं अशासकीय अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया गया हो। पंजीकरण एवं जांच शिविरों के बारे में रेडक्राॅस सोसाइटी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए रेडक्राॅस कार्यालय के दूरभाष नंबर 01664-240639, 8950504748 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
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सचिव रेडक्रॉस प्रदीप कुमार ने बताया कि दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के लिए 8 से 14 दिसंबर तक जिले के सभी खंडों में जांच शिविर आयोजित किये जाएंगे। 8 दिसंबर को नागरिक अस्पताल बवानी खेड़ा में, 9 दिसंबर को पंचायत घर तोशाम में, 10 दिसंबर को खंड विकास पंचायत कार्यालय सिवानी में, 11 दिसंबर को खंड विकास पंचायत कार्यालय कैरू में शिविर लगाया जाएगा।
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12 दिसंबर को खंड विकास पंचायत कार्यालय लोहारू में, 13 दिसंबर को खंड विकास पंचायत कार्यालय बहल में एवं अंतिम जांच शिविर 14 दिसंबर को रेडक्रॉस भवन चिड़ियाघर रोड भिवानी में आयोजित किया जाएगा। शिविरों में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन को सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को अपने नजदीकी जांच शिविरों में आकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
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पात्र लोगों को करवाना होगा पंजीकरण
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण जैसे तिपहिया साइकिल, छड़ी, बैशाखी, वॉकर, ट्राइपॉडस, क्वाडपॉडस, कान की मशीन, कृत्रिम दांत, नजर का चश्मा, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर कमोड, चेयर कमोड सहित, सिलिकॉन सीट, नी ब्रेस, स्पाइनल स्पोट, सरवाइकल कॉलर, लम्बो सैक्रल बेल्ट, वॉकर व रोलेटर ब्रेक सहित, छडी सीट सहित, फुट केयर फिट के लिए पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण के लिए एक प्रार्थी का फोटो, आधारकार्ड, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण अथवा आय प्रमाण-पत्र में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा। वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी की आय 15 हजार रुपये मासिक या इससे कम होनी चाहिए। दिव्यांग की मासिक आय 22,500 रुपये प्रति माह से कम होनी चाइए। इसके साथ दिव्यांग को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड (यूडीआइडी कार्ड) लाना अनिवार्य है।
यह हैं योजना की शर्तें
सचिव ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल वहीं दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक ले सकते है जिन्होंने 5 वर्ष से कम समय में तिपहिया साइकिल प्राप्त न की हो। साथ ही अन्य उपकरणों के लिए 3 वर्षो के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार एवं अन्य सामाजिक योजना के अंतर्गत किसी शासकीय एवं अशासकीय अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया गया हो। पंजीकरण एवं जांच शिविरों के बारे में रेडक्राॅस सोसाइटी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए रेडक्राॅस कार्यालय के दूरभाष नंबर 01664-240639, 8950504748 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।