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Bhiwani News: प्रतिबंधित दवाइयां रखने के दोषी को पांच साल की सजा
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भिवानी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में दोषी रामअवतार वीरवार को पांच साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस ने सात सितंबर 2023 को हनुमान ढाणी निवासी रामअवतार को प्रतिबंधित दवाइयों की गोलियों के 19 पत्तों सहित गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ थाना शहर भिवानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चालान प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष ने मामले से संबंधित साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और मामले की सुनवाई के आधार पर अदालत ने रामअवतार को दोषी पाया। अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(बी) के तहत पांच साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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पुलिस ने सात सितंबर 2023 को हनुमान ढाणी निवासी रामअवतार को प्रतिबंधित दवाइयों की गोलियों के 19 पत्तों सहित गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ थाना शहर भिवानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चालान प्रस्तुत किया।
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अभियोजन पक्ष ने मामले से संबंधित साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और मामले की सुनवाई के आधार पर अदालत ने रामअवतार को दोषी पाया। अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(बी) के तहत पांच साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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