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Bhiwani News: सीबीएलयू में असिस्टेंट प्रोफेसर लगवाने के नाम पर महिला अधिवक्ता पर लगे 25 लाख ठगी के आरोप
Thu, 21 Mar 2024 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 21 Mar 2024 12:09 AM IST
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भिवानी। सीबीएलयू में असिस्टेंट प्रोफेसर लगवाने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला अधिवक्ता व एक व्यक्ति पर ठगी का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी थी। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस थाना भिवानी में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है।
पुलिस को दी शिकायत में अलाउद्दीनपुर निवासी अनिल कुमार कादियान एडवोकेट ने बताया कि वह लोहारू कोर्ट में वकालत करता है। उसके रिश्तेदार राकेश कुमार के साथ वह नौकरी के लिए चर्चा कर रहा था। इसी दौरान उसके पास मुकेश शर्मा उर्फ संजय शर्मा आ गया। उसने कहा कि सीबीएलयू में असिस्टेंट प्रोफेसर लगवाने के लिए उसने एडवोकेट मोनिका जैन का नाम लिया। इसके बाद वे महिला अधिवक्ता से मिले और उसने कहा कि सीबीएलयू का वीसी उनका रिश्तेदार है। उनका काम हो जाएगा। इस काम के लिए उनसे 25 लाख रुपये मांगे गए। इस पर उन्होंने 20 लाख रुपये नगद और पांच लाख रुपये चेक दे दिए। इस पैसे की सिक्योरिटी के तौर पर उन्हें दस-दस लाख रुपये के दो चेक भी दिए गए। कुछ दिन बाद इस पद के लिए उन्होंने 30 लाख रुपये की डिमांड की। जिसके बाद उन्होंने पांच लाख रुपये का इंतजाम कर ये पैसा भी दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उसके रिश्तेदार की नौकरी नहीं लगी। बाद में उन्हें बताया कि ये नौकरी 50 लाख रुपये लेकर किसी और को दे दी। जिसके बाद उन्हें पैसा वापसी के लिए भी काफी चक्कर कटाए गए। मगर पैसा नहीं दिए। इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी। पुलिस अधीक्षक की शिकायत पर आरोपी महिला अधिवक्ता व आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
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पुलिस को दी शिकायत में अलाउद्दीनपुर निवासी अनिल कुमार कादियान एडवोकेट ने बताया कि वह लोहारू कोर्ट में वकालत करता है। उसके रिश्तेदार राकेश कुमार के साथ वह नौकरी के लिए चर्चा कर रहा था। इसी दौरान उसके पास मुकेश शर्मा उर्फ संजय शर्मा आ गया। उसने कहा कि सीबीएलयू में असिस्टेंट प्रोफेसर लगवाने के लिए उसने एडवोकेट मोनिका जैन का नाम लिया। इसके बाद वे महिला अधिवक्ता से मिले और उसने कहा कि सीबीएलयू का वीसी उनका रिश्तेदार है। उनका काम हो जाएगा। इस काम के लिए उनसे 25 लाख रुपये मांगे गए। इस पर उन्होंने 20 लाख रुपये नगद और पांच लाख रुपये चेक दे दिए। इस पैसे की सिक्योरिटी के तौर पर उन्हें दस-दस लाख रुपये के दो चेक भी दिए गए। कुछ दिन बाद इस पद के लिए उन्होंने 30 लाख रुपये की डिमांड की। जिसके बाद उन्होंने पांच लाख रुपये का इंतजाम कर ये पैसा भी दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उसके रिश्तेदार की नौकरी नहीं लगी। बाद में उन्हें बताया कि ये नौकरी 50 लाख रुपये लेकर किसी और को दे दी। जिसके बाद उन्हें पैसा वापसी के लिए भी काफी चक्कर कटाए गए। मगर पैसा नहीं दिए। इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी। पुलिस अधीक्षक की शिकायत पर आरोपी महिला अधिवक्ता व आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
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