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Bhiwani News: पात्र युवाओं को सिखाया जाएगा ड्रोन उड़ाना
Sat, 01 Feb 2025 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sat, 01 Feb 2025 12:56 AM IST
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भिवानी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसान सदस्यों और बेरोजगार युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in पर 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सहायक कृषि अभियंता नसीब धनखड़ ने बताया कि जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर किसान उत्पादन समूह (एफपीओ) के किसान सदस्यों और बेरोजगार युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर 10 फरवरी तक आवेदन होगा। चयनित पात्र आवेदकों को जिला करनाल में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण लेने के इच्छुक सीएचसी/एफपीओ संचालक और बेरोजगार युवा की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। उनके पास वैध पासपोर्ट हो। कम से कम कक्षा दसवीं पास योग्यता हो। वह सीएचसी या एफपीओ का सदस्य हो। जिला करनाल में बनाए गए केंद्र में निशुल्क प्रशिक्षण का खर्च कृषि विभाग वहन करेगा।
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उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और निर्धारित मापदंड अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची में लक्ष्य के अनुसार आए पहले आवेदकों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक अपने गांव के कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी, उपमंडल कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता और उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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सहायक कृषि अभियंता नसीब धनखड़ ने बताया कि जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर किसान उत्पादन समूह (एफपीओ) के किसान सदस्यों और बेरोजगार युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर 10 फरवरी तक आवेदन होगा। चयनित पात्र आवेदकों को जिला करनाल में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण लेने के इच्छुक सीएचसी/एफपीओ संचालक और बेरोजगार युवा की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। उनके पास वैध पासपोर्ट हो। कम से कम कक्षा दसवीं पास योग्यता हो। वह सीएचसी या एफपीओ का सदस्य हो। जिला करनाल में बनाए गए केंद्र में निशुल्क प्रशिक्षण का खर्च कृषि विभाग वहन करेगा।
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उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और निर्धारित मापदंड अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची में लक्ष्य के अनुसार आए पहले आवेदकों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक अपने गांव के कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी, उपमंडल कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता और उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।