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चुनाव आयोग ने 30 सितंबर तक बढ़ाई दावे-आपत्तियां दाखिल करने की तारीख : साहिल
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भिवानी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तारीखों में फिर बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां अब 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा।
संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवंबर को होगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। इससे उन पात्र नागरिकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके हैं।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 से करें दावा
प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।
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उपायुक्त ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक अपने बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट एप पर ‘बुक ए कॉल’ सुविधा अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवंबर को होगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। इससे उन पात्र नागरिकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके हैं।
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 से करें दावा
प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।
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उपायुक्त ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक अपने बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट एप पर ‘बुक ए कॉल’ सुविधा अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।