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हर घर-हर गृहिणी योजना जागरूकता अभियान के दौरान किया 84,495 का पंजीकरण : डीसी
Sun, 02 Feb 2025 01:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sun, 02 Feb 2025 01:11 AM IST
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भिवानी। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि हर घर-हर गृहिणी योजना का लाभ देने के लिए जिला में वार्ड स्तर पर विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। जिले में दो लाख 49 हजार 939 राशन कार्ड धारक हैं। हर घर-हर गृहिणी योजना के लिए अब तक 84,495 ने अपना पंजीकरण करवा लिया है।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हर घर-हर गृहिणी योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। इस योजना पर सब्सिडी देने का प्रावधान है।
योजना का उद्देश्य प्रत्येक गृहिणी को लकड़ी व कोयले के चूल्हे से छुटकारा दिलाना तथा वातावरण को प्रदूषण से मुक्त बनाना भी है। योजना का प्रचार-प्रसार के क्रियान्वयन बारे खाद्य आपूर्ति विभाग को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं।
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उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि सब्सिडी के लिए जिला के प्रत्येक गांव में डिपो होल्डर व गैस एजेंसियों के माध्यम से जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की ओर से सीएससी सेंटर के माध्यम से गृहणियों के आवेदन करवाए जा रहे है ताकि इस योजना का लाभ ले सकें। सब्सिडी सभी पात्र उम्मीदवारों को परिवार के मुखिया के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी यानी हरियाणा परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड, गुलाबी राशन, एएवाई कार्ड के सभी अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
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उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हर घर-हर गृहिणी योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। इस योजना पर सब्सिडी देने का प्रावधान है।
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योजना का उद्देश्य प्रत्येक गृहिणी को लकड़ी व कोयले के चूल्हे से छुटकारा दिलाना तथा वातावरण को प्रदूषण से मुक्त बनाना भी है। योजना का प्रचार-प्रसार के क्रियान्वयन बारे खाद्य आपूर्ति विभाग को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं।
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उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि सब्सिडी के लिए जिला के प्रत्येक गांव में डिपो होल्डर व गैस एजेंसियों के माध्यम से जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की ओर से सीएससी सेंटर के माध्यम से गृहणियों के आवेदन करवाए जा रहे है ताकि इस योजना का लाभ ले सकें। सब्सिडी सभी पात्र उम्मीदवारों को परिवार के मुखिया के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी यानी हरियाणा परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड, गुलाबी राशन, एएवाई कार्ड के सभी अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।