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Bhiwani News: डीटीपी ने बवानीखेड़ा-तोशाम रोड पर 7 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी तोड़ी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jan 2026 01:18 AM IST
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DTP demolishes illegal colony spread over 7 acres on Bawanikheda-Tosham Road
बलियाली में बवानीखेड़ा-तोशाम रोड पर अवैध कॉलोनी को जेसीबी से तोड़ते कर्मचारी।
बवानीखेड़ा। नगर योजनाकार विभाग ने गांव बलियाली में बवानीखेड़ा-तोशाम रोड पर लगभग सात एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी से अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान जेसीबी मशीन से निर्माण, कच्चे रोड नेटवर्क, डीपीसी व डिमार्केशन को तोड़ा गया।
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जिला नगर योजनाकार नवीन कुमार ने बताया कि डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। विभाग ने अवैध कॉलोनी से चार डीपीसी, कच्चे रोड नेटवर्क और डिमार्केशन को जेसीबी मशीन से हटाया। अभियान के दौरान आमजन को समझाया गया कि प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएँ और अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के प्लॉट का क्रय-विक्रय न करें।
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नवीन कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र, नियंत्रित क्षेत्र और अनुसूचित सड़कों की हरित पट्टी में किसी भी तरह का निर्माण न करें और वैध निर्माण के लिए विभागीय अनुमति लेना अनिवार्य है। अवैध निर्माण करने का किसी को अधिकार नहीं है। नगर योजनाकार विभाग अवैध निर्माण की जानकारी जुटा रहा है और इसे हटाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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इन खसरा नंबर में कोई भी नागरिक न करें क्रय-विक्रय

तहसील बवानीखेड़ा के मौजा बलियाली में बवानीखेड़ा-तोशाम रोड पर खसरा नंबर 51//4/2, 5, 6, 7, 14, 15, 52//1/2, 10/1, 11/2 में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण व किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त या इकरारनामा न करें। शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975, जिला भिवानी में लागू है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। - नवीन कुमार, जिला नगर योजनाकार
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