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आरोपी की जगह फर्जी व्यक्ति ने काटी सप्ताह भर जेल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2016 01:02 AM IST
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JAIL
भिवानी के तोशाम में पीडीपीपी एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी की जगह फर्जी व्यक्ति ने काटी सप्ताहभर की जेल। जेल में जाने वाला फर्जी व्यक्ति आरोपी का भाई बताया जा रहा है। जमानत के बाद तारीख भुगताने जब असल आरोपी पहुंचा तो मामले का हुआ भांडाफोड़। एसडीजेएम सौरभ गुप्ता के आदेश पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
मई माह में पुलिस ने पीडीपीपी एक्ट के तहत मोखरा निवासी दीपक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि मई माह में भिवानी अदालत में आरोपी दीपक को पेश किया गया लेकिन उसके बाद जेल में दीपक के स्थान पर आरोपी के भाई बजरंग को भेज दिया गया। करीबन सप्ताह भर जेल में रहने के बाद जमानत हो गई। हाल ही में सब डिविजनल ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट सौरभ गुप्ता की अदालत में दीपक को पेश किया गया तो खुलासा हुआ कि जेल कोई दूसरा व्यक्ति काटकर आया है। इसके बाद सब डिविजनल ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट सौरभ गुप्ता ने थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दीपक व बजरंग के खिलाफ भादस की धारा 417, 419, 420, 177 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
इस संबंध में थाना प्रभारी कुलदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अदालती आदेश पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करा जांच की जा रही है।
एक्सपर्ट----
यह बड़ा गंभीर मामला है। आरोपी के कोर्ट में पेश होने के बाद जेल में दूसरे व्यक्ति का जाना यह दर्शाता है कि पुलिस की यह बड़ी लापरवाही है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
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वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यवान श्योराण
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मई माह में पुलिस ने पीडीपीपी एक्ट के तहत मोखरा निवासी दीपक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि मई माह में भिवानी अदालत में आरोपी दीपक को पेश किया गया लेकिन उसके बाद जेल में दीपक के स्थान पर आरोपी के भाई बजरंग को भेज दिया गया। करीबन सप्ताह भर जेल में रहने के बाद जमानत हो गई। हाल ही में सब डिविजनल ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट सौरभ गुप्ता की अदालत में दीपक को पेश किया गया तो खुलासा हुआ कि जेल कोई दूसरा व्यक्ति काटकर आया है। इसके बाद सब डिविजनल ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट सौरभ गुप्ता ने थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दीपक व बजरंग के खिलाफ भादस की धारा 417, 419, 420, 177 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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इस संबंध में थाना प्रभारी कुलदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अदालती आदेश पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करा जांच की जा रही है।
एक्सपर्ट----
यह बड़ा गंभीर मामला है। आरोपी के कोर्ट में पेश होने के बाद जेल में दूसरे व्यक्ति का जाना यह दर्शाता है कि पुलिस की यह बड़ी लापरवाही है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
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वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यवान श्योराण