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एकेडमी संचालक व उसके पिता के खिलाफ दर्ज हुआ धमकी देने और एससीएसटी एक्ट का केस
Updated Thu, 13 Dec 2018 12:28 AM IST
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भिवानी। मुंढाल खुर्द निवासी एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने एवं जातिसूचक शब्द कहने पर एक अकादमी संचालक और उसके पिता के खिलाफ धमकी देने और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस अधीक्षक को दी शिकयत में मुंढाल खुर्द निवासी सुखबीर ने बताया कि शिवकुमार नामक व्यक्ति ने उसके स्कूल की बिल्डिंग के प्रथम तल पर अकादमी खोलने के लिए तीन कमरे किराये पर लिए थे। जिसका 19 जनवरी 2017 को डेढ़ लाख रुपये के किराये का इकरार नामा भी कराया था। उस समय 70 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि 80 हजार की बाकी बची रकम आगामी दो-तीन माह में देने का वादा किया गया था। आरोपी ने तीन महीने 10 दिन बाद ही आफिस बनाकर क्लास लगाने से इंकार कर दिया। सुखबीर ने आरोप लगाया कि शिवकुमार ने 22 मार्च को सिविल लाइन पुलिस थाने में उसके खिलाफ झूठी शिकायत दी। इस मामले में 50 हजार रुपये देने के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता भी मौजिज लोगों की मौजूदगी में करा दिया गया। लेकिन एक साल आठ महीने बाद उसे नोटिस भिजवा दिया गया। इसके बाद जब वे झूठी शिकायत पर बीटीएम चौकी पहुंचे तो वहां पर उसे आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और उसे जातिसूचक शब्द भी कहे। जिसकी मौके पर विडियो भी मोबाइल फोन से बनाई गई। इसी मामले में अब अकादमी संचालक शिव कुमार व उसके पिता महाबीर के खिलाफ पुलिस ने एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी देशराज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक को दी शिकयत में मुंढाल खुर्द निवासी सुखबीर ने बताया कि शिवकुमार नामक व्यक्ति ने उसके स्कूल की बिल्डिंग के प्रथम तल पर अकादमी खोलने के लिए तीन कमरे किराये पर लिए थे। जिसका 19 जनवरी 2017 को डेढ़ लाख रुपये के किराये का इकरार नामा भी कराया था। उस समय 70 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि 80 हजार की बाकी बची रकम आगामी दो-तीन माह में देने का वादा किया गया था। आरोपी ने तीन महीने 10 दिन बाद ही आफिस बनाकर क्लास लगाने से इंकार कर दिया। सुखबीर ने आरोप लगाया कि शिवकुमार ने 22 मार्च को सिविल लाइन पुलिस थाने में उसके खिलाफ झूठी शिकायत दी। इस मामले में 50 हजार रुपये देने के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता भी मौजिज लोगों की मौजूदगी में करा दिया गया। लेकिन एक साल आठ महीने बाद उसे नोटिस भिजवा दिया गया। इसके बाद जब वे झूठी शिकायत पर बीटीएम चौकी पहुंचे तो वहां पर उसे आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और उसे जातिसूचक शब्द भी कहे। जिसकी मौके पर विडियो भी मोबाइल फोन से बनाई गई। इसी मामले में अब अकादमी संचालक शिव कुमार व उसके पिता महाबीर के खिलाफ पुलिस ने एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी देशराज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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