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पूर्व सरपंच पर आठ लाख गबन करने का आरोप, धोखाधड़ी का केस दर्ज

Sat, 01 Jun 2019 12:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2019 12:24 AM IST
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पूर्व सरपंच पर आठ लाख गबन करने का आरोप, धोखाधड़ी का केस दर्ज

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भिवानी। गांव हेतमपुरा में पूर्व सरपंच पर लाखों रुपयों की सरकारी राशि के गबन मामले में कैरू खंड के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की शिकायत पर सदर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। लोकायुक्त ने जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की संस्तुति की थी। इस मामले में जिला उपायुक्त ने भी पत्र जारी कर एफआईआर दर्ज कराए जाने की हिदायतें दी थी।

शिकायत पत्र में कैरू खंड के बीडीपीओ ने सदर पुलिस थाना प्रभारी को भेजी शिकायत में बताया कि गांव हेतमपुरा में पूर्व सरपंच अनिल ने 15 अप्रैल से 15 मई 2015 तक ग्राम पंचायत की दुकानों की बोली राशि 275000 रुपये, पंचायत भूमि की बोली की राशि 482100 रुपये यानी कुल मिलाकर 757100 रुपये की राशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं कराया। जिस पर तत्कालीन ग्राम सचिवों ने कार्यालय को लिखित रिपोर्ट दी गई थी। इतना ही नहीं अनिल ने कार्यकाल समाप्ति से पहले फर्जी बिल और फर्जी रिकार्ड तैयार कर 757100 रुपये की राशि का गबन कर लिया। इसके अलावा पूर्व सरपंच अनिल ने ग्राम पंचायत हेतमपुरा के विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि को भी पंचायत के खाते में जमा नहीं कराया। अनिल ने पीआरआई स्कीम में 21823, स्पेशल डेवलपमेंट स्कीम में 2290, डी प्लान जनरल स्कीम में 22500, डी प्लान एससी स्कीम में 557, डेवलपमेंट आफ स्ट्रीट में 45, एचआडीएफ स्कीम में पांच रुपये, आरटीजीएस स्कीलम में 45 रुपये व पंचायत फंड का 107 रुपये मिलाकर कुल 47372 रुपये की राशि को केश इन हैंड रखा। जिसे सरकारी खाते में जमा नहीं कराकर गबन कर लिया गया। बीडीपीओ आशीष कुमार ने बताया कि गांव हेतमपुरा निवासी राजकुमार नामक व्यक्ति ने लोकायुक्त हरियाणा के समक्ष 2018 में मामले की शिकायत दी गई थी। जिसकी जांच में अनिल पर सरकारी राशि का गबन साबित हुआ था। इसी मामले में उपायुक्त ने 25 मार्च 2019 को राजकुमार की शिकायत के संबंध में लोकायुक्त की जांच के आधार पर पूर्व सरपंच अनिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए थे। इसी मामले में कैरू खंड के बीडीपीओ की शिकायत पर सदर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है।
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