फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   इंदीवाली की सरपंच व ग्राम सचिव निलंबित

इंदीवाली की सरपंच व ग्राम सचिव निलंबित

Mon, 11 Sep 2017 12:49 AM IST
Updated Mon, 11 Sep 2017 12:49 AM IST
विज्ञापन
इंदीवाली की सरपंच व ग्राम सचिव निलंबित
इंदीवाली की सरपंच व ग्राम सचिव निलंबित
विज्ञापन

तोशाम। पद का दुरुपयोग करने के आरोप में उपायुक्त ने इंदीवाली की सरपंच सरोज कंवर और तत्कालीन ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया है। उन्होंने सरपंच के निलंबन के बाद बहुमत वाले पंच को सरपंच का कार्यभार देने और ग्राम सचिव को सिवानी के बीडीपीओ कार्यालय में भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरपंच पर गांव में गलत तरीके ने पानी की निकासी का नाला बनाए जाने का आरोप था। मामले की जांच में एसडीएम की रिपोर्ट में सरपंच को पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। ऐसे में सभी तथ्य सरपंच द्वारा बनाए जाने वाले नाले के निर्माण के खिलाफ पाए गए।

उपायुक्त अंशज सिंह द्वारा जारी पत्र क्रमांक 8055-59 दिनांक 6-9-17 के अनुसार जिला उपायुक्त ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 51-1-ख के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए गांव की सरपंच सरोज कंवर को पद से निलंबित करने का आदेश जारी किए हैं। मामले में तत्कालीन ग्राम सचिव विजय कुमार को भी दोषी पाया गया और उपायुक्त ने पत्र क्रमांक 8097-8100 दिनांक 7-9-17 के आदेशानुसार निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। इस बारे में कैरू के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाषचंद्र ने बताया कि इंदीवाली में सरपंच का कार्यभार ग्राम सचिव को देकर बाद में बहुमत वाले पंच को कार्यभार दिए जाने के बारे में सोमवार को पत्र जारी कर दिया जाएगा। इंदीवाली के तत्कालीन ग्राम सचिव विजय कुमार को भी पद का दुरुपयोग करने के मामले में उपायुक्त के आदेश पर उसे निलंबित कर सिवानी भेजा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed