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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Convict sentenced to 10 years in prison and fined 20,000 for raping a minor.

Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद और 20 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:19 AM IST
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Convict sentenced to 10 years in prison and fined 20,000 for raping a minor.
भिवानी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी मोहित को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सुरुचि अटरेजा सिंह ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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दोषी मोहित निवासी ढाणा रोड भिवानी को पॉक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की शिकायत 23 अप्रैल 2025 को शहर पुलिस थाना में दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अभियोग दर्ज किया। आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने अभियोग की जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए।
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पुलिस ने एकत्रित साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। अभियोग के ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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