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बंद मुर्गी फार्म खोली गैस एजेंसी पकड़ी

Tue, 16 Mar 2021 11:56 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 16 Mar 2021 11:56 PM IST
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CM flying raid, gas agencie, 102 cylender found
सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा पकड़े गए अवैध रूप से रखे गए भारी मात्रा में सिलिंडर। संवाद - फोटो : Bhiwani
भिवानी। हांसी रोड पर राजपुरा माइनर के समीप मंगलवार को बंद पड़े मुर्गी फार्म के अंदर गैस एजेंसी का सीएम फ्लाइंग व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने भंडाफोड़ किया। अवैध रूप से चलाई जा रही गैस एजेंसी के अंदर 102 गैस सिलिंडर बरामद हुए। वहीं गैस सिलिंडरों को लाने व ले जाने में इस्तेमाल होने वाली दो गाड़ियां भी बरामद की। अवैध रूप से बने गैस गोदाम में घरेलू गैस सिलिंडर से कॉमर्शियल सिलिंडर भरने का काला धंधा चल रहा था। इस काले धंधे में शामिल व्यक्ति छोटे दुकानदारों व व्यापारियों को महज 150 से 200 रुपये के मुनाफे के लिए गैस सिलिंडर बेचता था, जबकि बवानीखेड़ा, भिवानी व सिवानी क्षेत्र से गैस सिलिंडर यहां लाए जाते थे। सीएम फ्लाइंग व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने एक आरोपी के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत सदर पुलिस थाना में केस दर्ज कराया।
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मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम में उपनिरीक्षक राजवीर सिंह, निरीक्षक आजाद सिंह, सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार के अलावा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से एएफएसओ नरेंद्र कुमार, खाद्य निरीक्षक अजय पंवार, सहायक खाद्य निरीक्षक रुपेश धायल, मापतोल विभाग से नवनीत, जिला दमकल अधिकारी जयनारायण की संयुक्त टीम मंगलवार दोपहर बाद तिगड़ाना मोड़ स्थित एक बंद पड़े मुर्गी फार्म पर पहुंची। बंद पड़े मुर्गी फार्म में हांसी गेट क्षेत्रवासी अमरलाल पंजाबी घरेलू गैस सिलिंडरों से कॉमर्शियल गैस सिलिंडरों में गैस भरने का काम कर रहा था। टीम ने जांच के दौरान मौके से 50 कॉमर्शियल और 52 घरेलू गैस सिलिंडर मिले। जिसमें 40 गैस सिलिंडर भरे हुए और 64 गैस सिलिंडर खाली थे। टीम को मौके से 102 गैस सिलिंडर मिले। इसके अलावा 45 रेगुलेटर, दो वजन तौलने के इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 43 गैस भरने की निप्पल, दो महिंद्रा टेंपो भी मौके पर टीम ने अपने कब्जे में लिए। सीएम उड़नदस्ते के साथ सदर पुलिस थाना इंचार्ज विद्यानंद भी पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे।
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सीएम फ्लाइंग अधिकारियों ने बताया कि अमरलाल पंजाबी ने बंद पड़े मुर्गी फार्म में करीब 20 दिन पहले ही ये कारोबार शुरू किया था। बिना अनुमति व सुरक्षा उपकरणों के बगैर गैस सिलिंडर से गैस किसी दूसरे सिलिंडर में भरना गैर कानूनी है। जांच में सामने आया कि छोटे सिलिंडरों से बड़े सिलिंडरों में गैस भरते समय वजन भी कम रखा जाता था और मुनाफाखोरी के चक्कर में अधिक दाम वसूले जाते थे। मौके पर जिला दमकल अधिकारी को कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं मिले।
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वर्जन -
आरोपी अमरलाल के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत सदर पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया है। मौके पर मिले सामान को टीम ने जब्त किया है।
- नरेंद्र कुमार, एएफएसओ, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
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