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न्यायालय के आदेश पर जांच अधिकारी एएसआई सहित दो भाइयों के खिलाफ दर्ज केस
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भिवानी। न्यायालय के आदेश के बाद जूईकलां पुलिस ने जांच अधिकारी एएसआई सहित दो भाइयों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। गांव जूईकलां में एक आभूषण दुकानदार की दुकान में घुसकर उससे मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहीं, शिकायतकर्ता पर ही जांच अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने के आरोप लगे।
न्यायालय में दायर इस्तगासा में गांव कुडल निवासी 68 वर्षीय सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी जूई में आभूषण की दुकान है। गत 21 जुलाई की सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह अपनी दुकान पर आया था। इसी दौरान पड़ोसी दुकानदार ने उसके साथ गालीगलौज की। फिर उसकी दुकान में घुसकर उसके सथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में उसने जूईकलां पुलिस थाने में शिकायत दी थी। इस शिकायत पर पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई राजेश कुमार ने उन्हें थाने बुलाया था। जांच अधिकारी ने आरोपियों के साथ साजबाज होकर 107/151 सीआरपीसी का केस दर्ज कर दिया, जबकि आरोपियों ने पुलिस के जांच अधिकारी के सामने पुलिस थाने में ही उसके साथ फिर से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी जांच अधिकारी ने उस पर ही आरोपियों से राजीनामा कर लेने का दबाव बनाया। आभूषण व्यापारी सुरेंद्र सिंह ने पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने और साजबाज होकर उसी पर समझौते का दबाव बनाने पर न्यायालय में इस्तगासा डाल दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी मनीष व उसके भाई शुभम सहित जूईकलां पुलिस थाने के जांच अधिकारी एएसआई राजेश कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाने के आदेश दिए।
जांच की जा रही है
जूईकलां पुलिस थाना एसएचओ विक्रांत सिंह ने बताया कि पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मनीष, शुभम व एएसआई राजेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।
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न्यायालय में दायर इस्तगासा में गांव कुडल निवासी 68 वर्षीय सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी जूई में आभूषण की दुकान है। गत 21 जुलाई की सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह अपनी दुकान पर आया था। इसी दौरान पड़ोसी दुकानदार ने उसके साथ गालीगलौज की। फिर उसकी दुकान में घुसकर उसके सथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में उसने जूईकलां पुलिस थाने में शिकायत दी थी। इस शिकायत पर पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई राजेश कुमार ने उन्हें थाने बुलाया था। जांच अधिकारी ने आरोपियों के साथ साजबाज होकर 107/151 सीआरपीसी का केस दर्ज कर दिया, जबकि आरोपियों ने पुलिस के जांच अधिकारी के सामने पुलिस थाने में ही उसके साथ फिर से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी जांच अधिकारी ने उस पर ही आरोपियों से राजीनामा कर लेने का दबाव बनाया। आभूषण व्यापारी सुरेंद्र सिंह ने पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने और साजबाज होकर उसी पर समझौते का दबाव बनाने पर न्यायालय में इस्तगासा डाल दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी मनीष व उसके भाई शुभम सहित जूईकलां पुलिस थाने के जांच अधिकारी एएसआई राजेश कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाने के आदेश दिए।
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जांच की जा रही है
जूईकलां पुलिस थाना एसएचओ विक्रांत सिंह ने बताया कि पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मनीष, शुभम व एएसआई राजेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।
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