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Bhiwani News: चुनाव प्रचार में रोड शो के दौरान परमिशन लेंगे प्रत्याशी
Wed, 18 Sep 2024 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 18 Sep 2024 11:58 PM IST
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उम्मीदवारों को विधान सभा चुनाव प्रक्रिया की हिदायतें देते जनरल ऑब्जर्वर सुजल जयंतीभाई मयात्रा औ
तोशाम। चुनाव जनरल ऑब्जर्वर सुजल जयंतीभाई मयात्रा और रिटर्निंग अधिकारी डॉ. अशवीर नैन ने बुधवार को दोपहर बाद उनके कार्यालय में एक बैठक करके उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को विधानसभा चुनाव प्रक्रिया बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन आयोग की हिदायतें दीं। बैठक में चुनाव खर्च और चुनाव प्रक्रिया के हर पहलू पर बेहतर क्रियान्वयन को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के दिशा-निर्देश दिए गए।
जनरल ऑब्जर्वर सुजल जयंतीभाई मयात्रा ने कहा कि चुनाव प्रचार में रोड शो के दौरान परमिशन लेंगे और पुलिस को सूचना देंगे। निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इवीएम में सिंबल लोड हो उस समय देख सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी डॉ. अशवीर नैन ने कहा कि तोशाम विधान सभा क्षेत्र में 263 व्यक्ति 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले और दिव्यांगजन मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। उम्मीदवार जाति-धर्म पर वोट न मांगे। साथ चुनाव प्रचार में स्कूल, कॉलेज में कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। मतदान के दिन बूथ के सौ मीटर के अंदर पार्टी का फ्लैग, सिंबल न हो। सभी उम्मीदवार बिना किसी द्वेष के चुनाव लड़ें। बैठक में मॉक पोल के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी।
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रिटर्निंग अधिकारी ने फार्म 17 ए के बारे में बताया कि एजेंट को क्या करना है। उन्होंने काउंटिंग एजेंट को लेकर भी निर्देश दिए। डॉ. अशवीर नैन कहा कि मतगणना के लिए मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल होंगी। बैठक में तहसीलदार अशोक कुमार, नायब तहसीलदार संजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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जनरल ऑब्जर्वर सुजल जयंतीभाई मयात्रा ने कहा कि चुनाव प्रचार में रोड शो के दौरान परमिशन लेंगे और पुलिस को सूचना देंगे। निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इवीएम में सिंबल लोड हो उस समय देख सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी डॉ. अशवीर नैन ने कहा कि तोशाम विधान सभा क्षेत्र में 263 व्यक्ति 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
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उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले और दिव्यांगजन मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। उम्मीदवार जाति-धर्म पर वोट न मांगे। साथ चुनाव प्रचार में स्कूल, कॉलेज में कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। मतदान के दिन बूथ के सौ मीटर के अंदर पार्टी का फ्लैग, सिंबल न हो। सभी उम्मीदवार बिना किसी द्वेष के चुनाव लड़ें। बैठक में मॉक पोल के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी।
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रिटर्निंग अधिकारी ने फार्म 17 ए के बारे में बताया कि एजेंट को क्या करना है। उन्होंने काउंटिंग एजेंट को लेकर भी निर्देश दिए। डॉ. अशवीर नैन कहा कि मतगणना के लिए मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल होंगी। बैठक में तहसीलदार अशोक कुमार, नायब तहसीलदार संजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।