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एक जनवरी 2025 होगी आधार तिथि, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर: डॉ. नागपाल
Sun, 06 Jul 2025 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sun, 06 Jul 2025 12:15 AM IST
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भिवानी में बीएलओ को जानकारी देते एडीसी डॉ. मुनीष नागपाल।
भिवानी। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीष नागपाल की अध्यक्षता में बवानीखेड़ा के पंचायत भवन में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारियों) के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान डॉ. नागपाल ने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची हर मतदान केंद्र पर जनसाधारण के लिए निशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार तिथि 1 जनवरी 2025 मानी जाएगी। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का पात्र होगा।
नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर, साथ में दो पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाणपत्र और रिहायशी प्रमाणपत्र बीएलओ को जमा करवाना होगा। वहीं नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरित हो रहा है, तो उसे भी फॉर्म-8 में आवेदन करना होगा।
डॉ. नागपाल ने बताया कि बीएलओ कार्य दिवसों के साथ-साथ अवकाश के दिन भी मतदान केंद्र पर उपलब्ध रहेंगे और लोगों को फॉर्म भरने में सहयोग करेंगे। यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हुआ, जिसमें उप तहसीलदार सहायक निर्वाचन अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, कानूनगो और सभी बीएलओ शामिल हुए।
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नए मतदान केंद्र बनेंगे
जिन मतदान केंद्रों पर 1,200 से अधिक मतदाता हैं, उनका रेशनलाइजेशन किया जाएगा। इसके तहत बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुछ नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को सुविधा मिलेगी और भीड़ का संतुलन बना रहेगा।
वोटर हेल्पलाइन एप से करें आवेदन
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, वोट हटवाने, वोटर कार्ड में शुद्धि करने और आधार नंबर लिंक कराने जैसे कार्य ऑनलाइन कर सकता है। यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे कोई भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है।
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नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर, साथ में दो पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाणपत्र और रिहायशी प्रमाणपत्र बीएलओ को जमा करवाना होगा। वहीं नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरित हो रहा है, तो उसे भी फॉर्म-8 में आवेदन करना होगा।
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डॉ. नागपाल ने बताया कि बीएलओ कार्य दिवसों के साथ-साथ अवकाश के दिन भी मतदान केंद्र पर उपलब्ध रहेंगे और लोगों को फॉर्म भरने में सहयोग करेंगे। यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हुआ, जिसमें उप तहसीलदार सहायक निर्वाचन अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, कानूनगो और सभी बीएलओ शामिल हुए।
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नए मतदान केंद्र बनेंगे
जिन मतदान केंद्रों पर 1,200 से अधिक मतदाता हैं, उनका रेशनलाइजेशन किया जाएगा। इसके तहत बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुछ नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को सुविधा मिलेगी और भीड़ का संतुलन बना रहेगा।
वोटर हेल्पलाइन एप से करें आवेदन
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, वोट हटवाने, वोटर कार्ड में शुद्धि करने और आधार नंबर लिंक कराने जैसे कार्य ऑनलाइन कर सकता है। यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे कोई भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है।