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सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, बिक्री करने वाले दुकानदारों का रद्द होगा लाइसेंस
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नेहरू पार्क के पीछे लगा सड़क पर कूड़े का ढेर। संवाद
- फोटो : Bhiwani
भिवानी। जिला प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। किसी मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल या धर्मशाला में इनका इस्तेमाल होता मिला तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला नगर आयुक्त राहुल नरवाल ने निर्देश जारी किए है। सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले दुकानदारों को सात दिन का समय ये सामान हटाने के लिए दिया गया है, जिसके बाद चालान काटे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर करीब दो साल पहले भी प्रतिबंध लगाकर 11 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। उस समय दुकानों पर छापे भी मारे गए और काफी सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त भी किया गया मगर किसी भी मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला नगर आयुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि किसी भी संस्थानों, होटल, कार्यालयों, बैंकेट हॉल व मैरिज पैलेस आदि में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार दोषी पाए जाने पर चालान किया जाएगा और इसके बाद दुकानदारों, विक्रेता के लाइसेंस रद्द् किए जाएंगे।
शहर में गंदगी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला नगर आयुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि शहरवासी नगर परिषद के ऑटो टिपर, रेहड़ी या फोर व्हीलर में गीला व सूखा कचरा अलग-अलग करके डालें। यदि कोई व्यक्ति गलियों, खाली प्लाटों व सड़कों पर कूड़ा डालता या गंदगी फेंकता पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहुल नरवाल ने होटल, मैरिज पैलेस, शिक्षण संस्थान संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि वे वह गीले कचरे के निस्तारण के लिए अपने संस्थान में कंपोस्ट पिट बनाकर खाद तैयार करें।
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एक जून से पहले सिंगल यूज प्लास्टिक किया जाना है खत्म
प्रदेश सरकार एक जून से पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत नगर परिषद अधिकारियों को हिदायत दी गई है। नप अधिकारियों ने दुकानदारों को एक सप्ताह का समय दिया है। एक सप्ताह के बाद चालान काटने का अभियान चलाया जाएगा। 15 मार्च तक बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाए जाएंगे और चालान किए जाएंगे।
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उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर करीब दो साल पहले भी प्रतिबंध लगाकर 11 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। उस समय दुकानों पर छापे भी मारे गए और काफी सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त भी किया गया मगर किसी भी मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला नगर आयुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि किसी भी संस्थानों, होटल, कार्यालयों, बैंकेट हॉल व मैरिज पैलेस आदि में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार दोषी पाए जाने पर चालान किया जाएगा और इसके बाद दुकानदारों, विक्रेता के लाइसेंस रद्द् किए जाएंगे।
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शहर में गंदगी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला नगर आयुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि शहरवासी नगर परिषद के ऑटो टिपर, रेहड़ी या फोर व्हीलर में गीला व सूखा कचरा अलग-अलग करके डालें। यदि कोई व्यक्ति गलियों, खाली प्लाटों व सड़कों पर कूड़ा डालता या गंदगी फेंकता पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहुल नरवाल ने होटल, मैरिज पैलेस, शिक्षण संस्थान संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि वे वह गीले कचरे के निस्तारण के लिए अपने संस्थान में कंपोस्ट पिट बनाकर खाद तैयार करें।
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एक जून से पहले सिंगल यूज प्लास्टिक किया जाना है खत्म
प्रदेश सरकार एक जून से पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत नगर परिषद अधिकारियों को हिदायत दी गई है। नप अधिकारियों ने दुकानदारों को एक सप्ताह का समय दिया है। एक सप्ताह के बाद चालान काटने का अभियान चलाया जाएगा। 15 मार्च तक बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाए जाएंगे और चालान किए जाएंगे।