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Bhiwani News: 400 करोड़ के कब्जाधारियों के बाद अब मॉल की बेसमेंट पार्किंग पर भी कार्रवाई, दुकानदारों को थमाया नोटिस
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हांसी गेट के समीप बहुमंजिला शॉपिंग मॉल
भिवानी। हांसी गेट पर 400 करोड़ की सरकारी भूमि पर कब्जाधारियों के बाद अब नगर परिषद ने बहुमंजिला शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में बनी वाहन पार्किंग की जगह पर खुली दुकानों के मालिकों को भी नोटिस जारी कर दिया है। नगर परिषद के नोटिस में उपायुक्त को एक संगठन की शिकायत का हवाला भी दिया गया है जिसमें बहुमंजिला शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में बनी वाहन पार्किंग की जगह को खाली कराए जाने व उसमें वाहन पार्किंग की व्यवस्था कराए जाने के संबंध में शिकायत दी गई है।
दरअसल हांसी गेट के बहुमंजिला मॉल पर काफी साल पहले नगर परिषद व जिला प्रशासन द्वारा सीलिंग की कार्रवाई भी की गई थी मगर समय के साथ यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब एक बार फिर बहुमंजिला शॉपिंग मॉल पर सीलिंग का संकट मंडराने लगा है।
हांसी गेट स्थित मेगा मार्ट बहुमंजिला शॉपिंग मॉल बना है जिसके अंदर करीब 450 से अधिक दुकानें बनी हैं और बेसमेंट में भी बड़े शोरूम खुल चुके हैं। नगर परिषद की तरफ से हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 की अवहेलना 208, 208ए के तहत नोटिस दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सात दिन के अंदर जवाब तलब भी किया गया है। इस अवधि के दौरान संबंधित मॉल व अन्य दुकानदारों को नगर परिषद में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की मोहलत दी गई है। इसके बाद नगर परिषद इस पर दुकान, निर्माण हटाकर सीलिंग की कार्रवाई कर सकता है।
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इससे पहले नगर परिषद की तरफ से हांसी गेट पर ही 400 करोड़ कीमत की करीब 2800 वर्ग गज सरकारी भूमि पर बनी दुकानों, शिक्षण संस्थानों व बैंक को नोटिस जारी किया गया था। नगर परिषद की तरफ से उन्हें भी अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। बता दे कि हांसी गेट पर नगर परिषद द्वारा 2018 में भिवानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कराई गई भूमि की पैमाइश में सरकारी भूमि पर कब्जा दर्शाया गया था। उस समय भी तत्कालीन नगर परिषद अधिकारियों ने नोटिस जारी किए थे।
अब एक बार फिर इस मामले में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार की शिकायत पर उपायुक्त ने नगर परिषद अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन्हीं आदेशों के तहत नगर परिषद ने संबंधितों को नोटिस जारी कर एक बार फिर सक्रियता बढ़ा दी है।
नगर परिषद की तरफ से हांसी गेट स्थित विशाल मेगा मार्ट की बेसमेंट में बनी दुकानों व अन्य दुकानदारों को हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 के तहत हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के 208, 208ए का नोटिस दिया गया है। इस संबंध में संबंधित दुकानदारों को सात दिन की अवधि में जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने की भी मोहलत दी गई है। इसके बाद नगर परिषद इस मामले में आगामी कदम उठाएगा। -राजाराम कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद भिवानी।
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दरअसल हांसी गेट के बहुमंजिला मॉल पर काफी साल पहले नगर परिषद व जिला प्रशासन द्वारा सीलिंग की कार्रवाई भी की गई थी मगर समय के साथ यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब एक बार फिर बहुमंजिला शॉपिंग मॉल पर सीलिंग का संकट मंडराने लगा है।
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हांसी गेट स्थित मेगा मार्ट बहुमंजिला शॉपिंग मॉल बना है जिसके अंदर करीब 450 से अधिक दुकानें बनी हैं और बेसमेंट में भी बड़े शोरूम खुल चुके हैं। नगर परिषद की तरफ से हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 की अवहेलना 208, 208ए के तहत नोटिस दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सात दिन के अंदर जवाब तलब भी किया गया है। इस अवधि के दौरान संबंधित मॉल व अन्य दुकानदारों को नगर परिषद में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की मोहलत दी गई है। इसके बाद नगर परिषद इस पर दुकान, निर्माण हटाकर सीलिंग की कार्रवाई कर सकता है।
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इससे पहले नगर परिषद की तरफ से हांसी गेट पर ही 400 करोड़ कीमत की करीब 2800 वर्ग गज सरकारी भूमि पर बनी दुकानों, शिक्षण संस्थानों व बैंक को नोटिस जारी किया गया था। नगर परिषद की तरफ से उन्हें भी अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। बता दे कि हांसी गेट पर नगर परिषद द्वारा 2018 में भिवानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कराई गई भूमि की पैमाइश में सरकारी भूमि पर कब्जा दर्शाया गया था। उस समय भी तत्कालीन नगर परिषद अधिकारियों ने नोटिस जारी किए थे।
अब एक बार फिर इस मामले में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार की शिकायत पर उपायुक्त ने नगर परिषद अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन्हीं आदेशों के तहत नगर परिषद ने संबंधितों को नोटिस जारी कर एक बार फिर सक्रियता बढ़ा दी है।
नगर परिषद की तरफ से हांसी गेट स्थित विशाल मेगा मार्ट की बेसमेंट में बनी दुकानों व अन्य दुकानदारों को हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 के तहत हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के 208, 208ए का नोटिस दिया गया है। इस संबंध में संबंधित दुकानदारों को सात दिन की अवधि में जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने की भी मोहलत दी गई है। इसके बाद नगर परिषद इस मामले में आगामी कदम उठाएगा। -राजाराम कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद भिवानी।