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Bhiwani News: रम्मी-पोकर क्लबों पर प्रशासन की नजर, नियम टूटे तो लाइसेंस होगा रद्द
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भिवानी। हरियाणा सरकार द्वारा रम्मी और पोकर को कौशल आधारित खेल के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इनका संचालन करने वाले क्लबों और परिसरों पर निगरानी बढ़ा दी है। डीसी साहिल गुप्ता ने अधिकारियों को नियमों का पालन कराने और उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार डीसी ने कहा कि क्लब संचालकों को यह देखना होगा कि सदस्य किसी गैरकानूनी तरीके से खेल न चलाएं। रम्मी और पोकर के अलावा किसी भी तरह के जुआ या किस्मत के आधार पर खेले जाने वाले खेलों की अनुमति नहीं होगी। पुलिस जरूरत के अनुसार क्लब परिसरों की जांच कर सकेगी और गैरकानूनी गतिविधि मिलने पर कार्रवाई करेगी।
क्लबों के लिए जरूरी नियम
रम्मी-पोकर चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पहले पंजीकरण या लाइसेंस लेना जरूरी होगा। नियम टूटने पर इसे रद्द या निलंबित किया जा सकता है। क्लब में प्रवेश और खेल के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष होगी और प्रवेश के समय उम्र की जांच करनी होगी। संचालक दांव या सट्टे से कोई कमाई, कमीशन या हाउस-कट नहीं ले सकेंगे। लाइसेंस मिलने के छह सप्ताह के भीतर प्रवेश और खेल वाले सभी स्थानों पर सीसीटीवी लगाना होगा और पुलिस के मांगने पर पिछले 15 दिनों की रिकॉर्डिंग देनी होगी। हर सदस्य को पहचान पत्र देना और आधार-पैन की जांच सहित पूरी केवाईसी करनी होगी। खेल केवल सदस्यों के लिए होंगे, गैर-सदस्य और सदस्यों के मेहमान इनमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। क्लबों को जीएसटी अधिनियम, 2017, आयकर अधिनियम, 1961 समेत सभी लागू कर कानूनों का पालन करना होगा।
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हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार डीसी ने कहा कि क्लब संचालकों को यह देखना होगा कि सदस्य किसी गैरकानूनी तरीके से खेल न चलाएं। रम्मी और पोकर के अलावा किसी भी तरह के जुआ या किस्मत के आधार पर खेले जाने वाले खेलों की अनुमति नहीं होगी। पुलिस जरूरत के अनुसार क्लब परिसरों की जांच कर सकेगी और गैरकानूनी गतिविधि मिलने पर कार्रवाई करेगी।
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क्लबों के लिए जरूरी नियम
रम्मी-पोकर चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पहले पंजीकरण या लाइसेंस लेना जरूरी होगा। नियम टूटने पर इसे रद्द या निलंबित किया जा सकता है। क्लब में प्रवेश और खेल के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष होगी और प्रवेश के समय उम्र की जांच करनी होगी। संचालक दांव या सट्टे से कोई कमाई, कमीशन या हाउस-कट नहीं ले सकेंगे। लाइसेंस मिलने के छह सप्ताह के भीतर प्रवेश और खेल वाले सभी स्थानों पर सीसीटीवी लगाना होगा और पुलिस के मांगने पर पिछले 15 दिनों की रिकॉर्डिंग देनी होगी। हर सदस्य को पहचान पत्र देना और आधार-पैन की जांच सहित पूरी केवाईसी करनी होगी। खेल केवल सदस्यों के लिए होंगे, गैर-सदस्य और सदस्यों के मेहमान इनमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। क्लबों को जीएसटी अधिनियम, 2017, आयकर अधिनियम, 1961 समेत सभी लागू कर कानूनों का पालन करना होगा।
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