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ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त

Wed, 20 Nov 2024 10:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 20 Nov 2024 10:27 PM IST
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Action will be taken against violation of restrictions of fourth phase of GRP: Deputy Commissioner
भिवानी। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़े स्तर के मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के स्टेज-4 की पाबंदियां प्रभावी की हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आम नागरिक भी सिटीजन चार्टर की अनुपालना करें तथा संबंधित विभाग भी जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्वा
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उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को ग्रैप-4 के संबंध में जरूरी कार्यवाही करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और एचएसपीसीबी के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में भिवानी जिला के अधिकार क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के सख्त कार्यान्वयन और सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की जाती हैं।
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उन्होंने बताया कि एडीसी हर्षित कुमार को जीआरएपी चरण-चार आदेशों के कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त सभी टीमों के समग्र प्रभारी होंगे। संबंधित एसडीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों के अधिकारी ग्रैप-4 के तहत प्राप्त निर्देशों के तहत जरूरी कार्यवाही समयबद्ध सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्रैप-4 को लेकर उपमंडल स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं जो फील्ड में रहकर ग्रैप-4 के नियमों की अनुपालना न करने वालों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगी। नाइट पेट्रोलिंग को लेकर भी टीमों का गठन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रैप-4 को लेकर लागू की गई पाबंदियों की अनदेखी करने वालों के चालान किए जाएं। इस दौरान नागरिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। प्रशासन द्वारा जिला की सीमा में ग्रैप वन से लेकर ग्रैप चार की वर्णित पाबंदियां प्रभावी ढंग से लागू की हैं।
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पुलिस अधीक्षक ने कोहरे के समय सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिए निर्देश
पुलिस अधीक्षक भिवानी नीतीश अग्रवाल ने सर्दी के मौसम में पड़ने वाले कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी थाना प्रबंधको, चौकी प्रभारियों और थाना प्रबंधक यातायात को अपने अपने क्षेत्रों में सावधानी के साथ वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि सर्दी के मौसम में सुरक्षित यातायात के प्रति सावधानी बरतनी जरूरी है। सुबह और रात में कोहरे के दौरान वाहन चालकों को अधिक सावधानी के साथ यातायात के नियमों पर पूरी तरह से ध्यान रखकर वाहन चलाने की आवश्यकता है ताकि नागरिक सुरक्षित सफर कर सके और सड़क पर कोई दुर्घटना न हो। नागरिकों को धुंध के मौसम में कम दृश्यता के कारण किसी प्रकार का कोई नुकसान व दुर्घटना न होने पाए।

सड़क पर तुड़ी व पराली ले जाने वाले वाहनों में क्षमता से अधिक मिला भार तो होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक ने सड़क पर तुडी व पराली ले जाने वाले ट्रैक्टर व अन्य वाहन क्षमता से अधिक भार लोड न करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ऐसे ट्रैक्टर या वाहन चालक अपने गाड़ी के पीछे वह दोनों तरफ साइड में रिफ्लेक्टर टेप व उचित लाइट की व्यवस्था रखें। भारी वाहन चालकों को अपने वाहन में क्षमता से अधिक भार न ढोने के प्रति जागरूक करे। सड़क पर गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्र और महत्वपूर्ण चौराहों पर ब्लिंकर लाइट्स, सांकेतिक बोर्ड येलो पट्टी लगवाना सुनिश्चित करे। क्षमता से अधिक तुड़ी व पराली वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी।
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