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Bhiwani News: नियमों की अनदेखी पर 1.99 लाख का जुर्माना लगाया

Tue, 16 Dec 2025 10:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 16 Dec 2025 10:33 PM IST
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A fine of 1.99 lakh was imposed for violating the rules.
भिवानी। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने मिसब्रांडेड, सबसटेंडर्ड, बिना लाइसेंस और पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने वाले अनेक विक्रेताओं पर एक लाख 99 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा मामलों की सुनवाई करते हुए उन्होंने यह कार्रवाई की। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी उपस्थित रहे। एडीसी ने विक्रेताओं को चेतावनी दी कि वह भविष्य में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण करवाएं।
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एडीसी की ओर से की गई कार्रवाई के तहत राधा बिस्किट बेकरी और राकेश किराना स्टोर (बलियाली) पर बिना पंजीकरण के 1,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया। गढ़वाल किराना स्टोर पर बिना लाइसेंस व मिसब्रांडेड उत्पाद के लिए 24,998 रुपये, हिमांशु, राकेश पंसारी-बवानीखेड़ा और बाबा फूड प्रोडक्ट-भुरटाना पर सबसटेंड के लिए 49,999 रुपये का जुर्माना किया गया। जमालपुर के जोनी किराना स्टोर व मेन्युफैक्चरिंग ऑफ श्याम पर 29,999 रुपये और बिसलवास के देव श्री डेयरी प्रोडक्ट पर 89,999 रुपये का जुर्माना लगाया।
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लाइसेंस के नाम से काेई पैसे मांगे ताे तो करें शिकायत
एडीसी ने निर्देश दिए कि जुर्माना राशि कार्यालय की ओर से जारी आदेश प्राप्त होने के बाद सिर्फ बैंक में जमा करें और किसी अन्य व्यक्ति को न दें। यदि कोई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस या फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम से पैसे मांगे, तो तुरंत शिकायत करें। साथ ही आमजन से अपील की गई कि वे यदि किसी उत्पाद में मानक अंकन न होने या अवमानक सामग्री पाएँ तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें।
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