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जिले से 90 हजार परीक्षार्थी दूसरे जिलों में देंगे सीईटी परीक्षा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Nov 2022 11:09 PM IST
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90 thousand candidates of Bhiwani will give CET
भिवानी। भिवानी जिले से 90 हजार परीक्षार्थी दूसरों जिलों में संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) देने बाहर जाएंगे। वहीं भिवानी में 30 हजार से अधिक महिलाएं आसपास के जिलों में परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आ रही है। चार शिफ्ट और दो दिन में यह परीक्षा होगी। प्रत्येक शिफ्ट में 12 हजार 660 परीक्षार्थियों के भाग लेने की संभावना है। हरियाणा परिवहन विभाग की बसों को इंटर डिस्ट्रिक रूट पर तैनात किया है, जबकि जिले के अंदर विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए प्राईवेट व निजी स्कूलों की बसे लगाई गई हैं।
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दो सत्र में होगी परीक्षा
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) हरियाणा ग्रुप-सी पदों के लिए पांच व छह नवंबर को दो सत्रों में होगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित भिवानी जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सुबह 10 बजे से 11.45 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 04.45 बजे तक परीक्षा होगी।
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केंद्रों तक परीक्षार्थियों के ले जाने के लिए बनाया रूट चार्ट
सीईटी में परीक्षार्थियों को केंद्र तक लाने व ले जाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से परीक्षा केंद्र का रूट बनाने के साथ-साथ इंटर सिटी जाने वाली बसों का भी रूट फाइनल करेंगी। प्रशासन की ओर से बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक जाने वाली बस का रूट, जिले की सभी धर्मशालाओं की सूचनाओं सहित अन्य जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। सीईटी परीक्षार्थियों को केन्द्र तक ले जाने और वापस लाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी परीक्षार्थियों को अपने एडमिट कार्ड की प्रति दिखाना आवश्यक है। सरकार की ओर से महिला परीक्षार्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी परीक्षा केंद्र तक ले जाने और आने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सहायक के लिए अपना परिवार पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है, जिससे इसमें अभ्यर्थी के साथ संबंध लिखा हो।
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सुबह साढ़े आठ और शाम को दोपहर बाद डेढ़ बजे होगा प्रवेश
केंद्र में प्रात:कालीन शिफ्ट के लिए प्रवेश का समय सुबह 8.30 बजे और सांयकालीन की शिफ्ट के लिए दोपहर 1.30 बजे का निर्धारित किया है। इसलिए प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों को प्रात:कालीन शिफ्ट के लिए सुबह 7.00 बजे और सांयकालीन शिफ्ट के लिए दोपहर 12.00 बजे संबंधित केंद्रों के नजदीकी बस अड्डों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार वापसी के लिए संबंधित नजदीकी बस अड्डों से प्रात:कालीन शिफ्ट समाप्ति के परीक्षार्थियों के लिए दोपहर 12.00 बजे से 11.30 बजे तक और सांयकालीन की शिफ्ट के परीक्षार्थियों की वापसी के लिए साथ 5.00 से 6.30 बजे तक बसे उपलब्ध करवाई जाएंगी।
परीक्षार्थियों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं की सूची जारी
जिला प्रशासन की ओर से सीईटी में भाग लेने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों के रहने के लिए धर्मशालाओं और होटल की सूची जारी की है। इससे रात्रि ठहराव के लिए परीक्षार्थियों को जगह पर पहुंचने में परेशानी न हो। यह सूची बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हेल्प डेस्क पर भी उपलब्ध रहेगी। जिले में 30 धर्मशालाएं और होटल है, जहां पर परीक्षार्थी रात्रि ठहराव कर सकते हैं।
उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
सीईटी परीक्षा के लिए सिटी कॉर्डिनेटर और ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। प्रत्येक जिला के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। यह बात उपायुक्त नरेश नरवाल ने कही।
डीआरडीए हाल में शिक्षा विभाग व स्कूल के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं को नकल रहित करवाने के लिए एचसीएस अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लाइंग स्कवॉड टीमें गठित की है। बहल में एक, तोशाम और कैरु में एक, बवानीखेड़ा में एक व भिवानी में दो फ्लाइंग टीमें बनाई गई है। यह टीमें परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के दिनों में परीक्षा से संबंधित हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगी।

सीईटी की परीक्षा के चलते जिले में धारा 144 लागू
भिवानी। जिलाधीश नरेश नरवाल ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के लिए केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर धारा 144 लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने सभी परीक्षा केंद्रों के समीप 500 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा केंद्र के आसपास घातक हथियार लेकर कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया गया तो इसे धारा 144 की अवहेलना माना जाएगा।
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