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Bhiwani: सूचना नहीं देने पर तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना

Mon, 01 Jan 2024 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Updated Mon, 01 Jan 2024 01:04 AM IST
सार

वहीं मांगी गई सूचना भी आरटीआई कार्यकर्ता को तत्काल देने के निर्देश दिए हैं।

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25 thousand fine on the then Block Education Officer for not giving information
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राज्य सूचना आयोग ने भिवानी के एक निजी स्कूल से संबंधित आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना समय पर नहीं देने के मामले में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं डीईओ को तत्काल मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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भिवानी के नंद गांव निवासी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने खंड शिक्षा अधिकारी भिवानी से जून 2020 में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ बिंदुओं पर आधारित एक निजी स्कूल से संबंधित सूचना मांगी थी। लेकिन निर्धारित अवधि में ये सूचना आरटीआई कार्यकर्ता को नहीं दी गई। जिसके बाद उसने प्रथम अपील डीईओ के समक्ष की, मगर इसके बाद भी उसे आधी-अधूरी सूचना ही मिली।
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जिसके बाद उसने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त प्रो डॉ. जंगबीर सिंह ने सुनवाई करते हुए तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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