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स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी : ठेके के तहत बिना पैथालॉजिस्ट के किए गए टेस्ट

Sun, 24 Feb 2019 12:44 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 24 Feb 2019 12:44 AM IST
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स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी : ठेके के तहत बिना पैथालॉजिस्ट के किए गए टेस्ट
खुलासा : एलटी ने बिना पैथोलॉजिस्ट किए थे टेस्ट, अब मांग रहा ढाई लाख क्लेम
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-अनुबंध आधार पर सामान्य अस्पताल में लगे एलटी को ही टेस्ट का ठेका दिए जाने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी। स्वास्थ्य विभाग में गलत तरीके से अनुबंध आधार पर लगे एलटी (लैब टेक्नीशियन) को टेस्ट का ठेका देने के मामले में बेशक बर्खास्त कर दिया हो मगर जांच में हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे है। ठेके के तहत लैब पर जो टेस्ट किए गए, उसे किसी चिकित्सक ने जांचा ही नहीं। अधिकतर टेस्ट रिपोर्ट बिना किसी हस्ताक्षर के है तो अधिकतर पर डीएमएलटी के हस्ताक्षर हैं, जो मान्य नहीं है। प्रदेश सरकार के नियमानुसार लैब पर पैथोलॉजिस्ट अनिवार्य होता है। अब शिकायतकर्ता ने एलटी को किए गए भुगतान की रिकवरी की भी मांग की है। उधर, एलटी ने भी विभाग की तरफ बकाया करीब ढाई लाख रुपये की पेमेंट के भुगतान की मांग की है। सिविल सर्जन ने कमेटी बनाकर जांच शुरू करवा दी है।
बता दें कि 15 जून, 2017 में बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के एलटी अनिल कुमार चहल को अस्पताल के टेस्ट करने का ठेका दिया गया था। बिना टेंडर प्रक्रिया के ठेका देने का मामला उजागर हुआ तो टेंडर आमंत्रित किए गए। लेकिन सितंबर 2017 में फिर से अनिल कुमार को टेंडर दे दिया गया। टेंडर सितंबर 2018 तक रहा। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रहते हुए ठेका लेने के कारण अनिल चहल को बीती आठ फरवरी को बर्खास्त कर दिया।
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शिकायतकर्ता जितेंद्र जटासरा ने अब एक और शिकायत सिविल सर्जन को भेजी है। जिसमें उन्होंने कहा कि एलटी को बर्खास्त करना काफी नहीं है बल्कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर रिकवरी होनी चाहिए। साथ ही पेमेंट करने वाले विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, एलटी ने कहा कि उसे जो ठेका दिया गया, वह सहीं था या गलत, मगर उसने टेस्ट किए हैं जिसकी पेमेंट की जाए।
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एलटी ने बकाया पेमेंट की मांग की है। वहीं शिकायतकर्ता जितेंद्र ने शिकायत कर धोखाधड़ी करने वाले एलटी से रिकवरी की मांग की है। फिलहाल टेस्टों की जांच करवाई जाएगी। जिन टेस्टों पर पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर नहीं है, वे मान्य नहीं होंगे। पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट की ही पेमेंट की जाएगी।
डॉ. आदित्य स्वरूप गुप्ता, सिविल सर्जन

फोटो 01
नोट: 19 फरवरी को प्रकाशित समाचार की ईपीएफ फाइल का प्रयोग करें।
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