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रोहतक के नगराधीश जिले में नगर पालिका चुनाव के ऑब्जर्वर नियुक्त
Updated Sat, 28 Apr 2018 01:04 AM IST
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रोहतक के नगराधीश भिवानी जिले में नगर पालिका चुनाव के ऑब्जर्वर नियुक्त
भिवानी। राज्य चुनाव आयोग ने रोहतक के नगराधीश महेंद्रपाल को भिवानी जिले में बवानीखेड़ा, सिवानी व लोहारू नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार ऑब्जर्वर चुनाव के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेंगे। वे मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे और यदि कहीं पर किसी प्रकार की कमी नजर आती है तो जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से उनको पूरा करवाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्याशियों के चुनाव में किए गए खर्च का ब्यौरा व निगरानी करेंगे। राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए ऑब्जर्वर राजनीतिक पार्टियों व आमजन के सुझाव लेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। वे मतदान की प्रक्रिया के दौरान जिले में रहेंगे और अपनी समीक्षा रिपोर्ट कर राज्य चुनाव आयोग के पास भेजेंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 27 अप्रैल से दो मई तक सुबह 11 से शाम तीन बजे के दौरान नामांकन फार्म भरे जाएंगे। इसी प्रकार तीन मई को सुबह 11 बजे तक नामांकन फार्मों की कमी को दूर किया जा सकेगा। तीन बजे को साढ़े 11 बजे के बाद नामांकन फार्मों की छंटनी की जाएगी। चार मई को सुबह 11 से तीन बजे के बीच नामांकन फार्म वापिस लिए जाएंगे। चार मई को ही शाम तीन बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 13 मई को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा। उसी दिन मतदान केंद्रों पर गिनती होगी।
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भिवानी। राज्य चुनाव आयोग ने रोहतक के नगराधीश महेंद्रपाल को भिवानी जिले में बवानीखेड़ा, सिवानी व लोहारू नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार ऑब्जर्वर चुनाव के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेंगे। वे मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे और यदि कहीं पर किसी प्रकार की कमी नजर आती है तो जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से उनको पूरा करवाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्याशियों के चुनाव में किए गए खर्च का ब्यौरा व निगरानी करेंगे। राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए ऑब्जर्वर राजनीतिक पार्टियों व आमजन के सुझाव लेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। वे मतदान की प्रक्रिया के दौरान जिले में रहेंगे और अपनी समीक्षा रिपोर्ट कर राज्य चुनाव आयोग के पास भेजेंगे।
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निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 27 अप्रैल से दो मई तक सुबह 11 से शाम तीन बजे के दौरान नामांकन फार्म भरे जाएंगे। इसी प्रकार तीन मई को सुबह 11 बजे तक नामांकन फार्मों की कमी को दूर किया जा सकेगा। तीन बजे को साढ़े 11 बजे के बाद नामांकन फार्मों की छंटनी की जाएगी। चार मई को सुबह 11 से तीन बजे के बीच नामांकन फार्म वापिस लिए जाएंगे। चार मई को ही शाम तीन बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 13 मई को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा। उसी दिन मतदान केंद्रों पर गिनती होगी।
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