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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी दस साल की कैद व 25 हजार जुर्माना
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भिवानी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी युवक को दस साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत ने पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोहारू पुलिस ने 2020 में एक केस दर्ज किया था। जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ एक युवक पर दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। पीड़ित लड़की के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। जिस पर पुलिस ने ढिगावा जाटान निवासी अशोक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसे संगीन अपराध माना और दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। जबकि उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया।
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पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत ने पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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लोहारू पुलिस ने 2020 में एक केस दर्ज किया था। जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ एक युवक पर दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। पीड़ित लड़की के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। जिस पर पुलिस ने ढिगावा जाटान निवासी अशोक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसे संगीन अपराध माना और दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। जबकि उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया।
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