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सहायक शिक्षा अधिकारी को साढ़े तीन साल कैद

Fri, 29 Nov 2013 09:48 PM IST
झज्जर/ब्यूरो
झज्जर/ब्यूरो Updated Fri, 29 Nov 2013 09:48 PM IST
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Assistant Education Officer, three and a half years in prison
हरियाणा के जिला झज्जर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने निजी स्कूल संचालक से ढाई साल पहले खेल कोटे के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि रिलीज करने के एवज में सात हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सहायक शिक्षा अधिकारी को साढ़े तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार 15 फरवरी 2011 को सहायक शिक्षा अधिकारी रामेहर यादव निवासी खेड़ी खुम्मार ने साल्हावास क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल के संचालक से स्कूल को मिलने वाली छात्रवृत्ति की 19 हजार रुपये की राशि का चेक देने के बदले 7 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
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इस पर स्कूल संचालक ने जिला विजिलेंस को सूचना दी। विजिलेंस ने रामेहर यादव को रिश्वत लेेते रंगे हाथों काबू कर लिया था।

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