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पैंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र में मिली छूट
अमर उजाला ब्यूरो/अंबाला कैंट।
Updated Sun, 03 Jul 2016 12:31 AM IST
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अंबाला सिटी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत नए लाभपात्र अब पेंशन योजना में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आयु प्रमाण पत्र के साथ अन्य विकल्प पेश कर सकेंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि हरियाणा समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने निर्णय लिया है कि जिन नागरिकों के पास आयु प्रमाण पत्र या शिक्षा संस्थान से जन्म तिथि अंकित कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वे अपनी सबसे बड़ी संतान, जिसकी आयु 41 वर्ष हो चुकी है, उसका जन्म या स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि यह प्रमाण पत्र संभव नही है तो वे वर्ष 2005 से पहले जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या फोटो युक्त मतदाता सूची में से कोई भी विकल्प पेश कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में फोटोयुक्त पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र वर्ष 2005 से पूर्व का जारी होना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन के लिए आवेदन पत्र नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन भिजवाए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को समाज कल्याण कार्यालय, नगर निगम अथवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधा केंद्रों पर इन योजनाओं से सबंधित फार्म भी सबंधित ऑपरेटर डाउनलोड करके दे सकता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की कमी होने पर संबंधित नागरिक सुविधा केंद्र को वह फार्म वापस भिजवाया जाएगा। केंद्र का ऑपरेटर संबंधित प्रार्थी से खामियां दूर करवाकर पुन: ऑनलाइन फार्म कार्यालय में भिजवा सकता है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि हरियाणा समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने निर्णय लिया है कि जिन नागरिकों के पास आयु प्रमाण पत्र या शिक्षा संस्थान से जन्म तिथि अंकित कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वे अपनी सबसे बड़ी संतान, जिसकी आयु 41 वर्ष हो चुकी है, उसका जन्म या स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि यदि यह प्रमाण पत्र संभव नही है तो वे वर्ष 2005 से पहले जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या फोटो युक्त मतदाता सूची में से कोई भी विकल्प पेश कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में फोटोयुक्त पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र वर्ष 2005 से पूर्व का जारी होना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन के लिए आवेदन पत्र नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन भिजवाए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को समाज कल्याण कार्यालय, नगर निगम अथवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधा केंद्रों पर इन योजनाओं से सबंधित फार्म भी सबंधित ऑपरेटर डाउनलोड करके दे सकता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की कमी होने पर संबंधित नागरिक सुविधा केंद्र को वह फार्म वापस भिजवाया जाएगा। केंद्र का ऑपरेटर संबंधित प्रार्थी से खामियां दूर करवाकर पुन: ऑनलाइन फार्म कार्यालय में भिजवा सकता है।