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Ambala News: धूलकोट हादसे में वेदप्रकाश की पसलियां टूटीं, बेटा बोला- परिवार पर लाखों का कर्ज कौन बनेगा सहारा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:27 AM IST
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Vedprakash suffered broken ribs in the Dhulkot accident his son asks who will support the family, now burdened with a debt of lakhs?
चंडीगढ़ सेक्टर 32 अस्पताल में उपचार कराते गरनाला के वेद प्रकाश। परिजन
माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला सिटी। धूलकोट में तीन मंजिला निर्माणाधीन भवन गिरने के मामले में चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-32 के सरकारी अस्पताल में भर्ती घायल अंबाला के गरनाला निवासी वेदप्रकाश की हालत कुछ अधिक अच्छी नहीं है। शुक्रवार को उनकी बाजू का ऑपरेशन हुआ। उनके बेटे गुरमीत ने बताया कि पिता का पसलियां टूट गई हैं। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आंख के पास और अन्य स्थानों पर भी चोट आई है।
वेदप्रकाश ने कुछ समय पहले ही बेटी की शादी ऋण लेकर कराई थी। गुरमीत ने बताया कि ऐसे में पूरे परिवार पर कुछ न कुछ करके लाखों रुपये का ऋण है। पिता के अस्पताल में दाखिल होने के बाद से वह परेशान हो गए हैं। उनके ऋण की एक किस्त 28 सितंबर दूसरी किस्त 2 अक्तूबर की थी। दोनों ही बाउंस हो गईं। वह किस्तें नहीं भर सके। दूसरी तरफ गुरमीत ने बताया कि अब पिता कभी दोबारा काम कर सकेंगे या नहीं इसकाे लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तक प्रशासन की तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली है।
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अवैध बिजली आपूर्ति पर 3.87 लाख का जुर्माना
जग्गी सिटी सेंटर में नियमों की अनदेखी और सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मीडिया में आई शिकायतों और वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और मुख्य विद्युत निरीक्षक विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। बिजली विभाग ने परिसर के बाहर अवैध बिजली विस्तार पाए जाने पर निर्माण कंपनी को करीब 3.87 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है, वहीं नंगे तारों के बीच चल रहे खतरनाक झूलों को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।
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जांच में खुली नियमों की पोल
बिजली विभाग (यूएचबीवीएन) द्वारा गठित विशेष समिति ने 1 अक्तूबर को सिटी सेंटर का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान परिसर के बाहर नियमों के खिलाफ विस्तारित विद्युत आपूर्ति पाई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने मै. जग्गी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 3,87,647 रुपये का प्रोविजिनल अस्सेस्मेंट नोटिस जारी कर 8 अक्तूबर तक जवाब मांगा है।
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खतरनाक झूलों पर मंडराया संकट
सिटी सेंटर में खतरनाक झूलों को नंगे तारों के साथ संचालित करने और जनसुरक्षा से खिलवाड़ की शिकायत मुख्य विद्युत निरीक्षक, चंडीगढ़ को भेजी गई थी। उनकी समिति द्वारा किए गए निरीक्षण में सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं। विभाग ने नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर सभी सुरक्षा मानक दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दी है, ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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अवैध निर्माण का मामला नगर निगम को भेजा
अधीक्षण अभियंता (प्रचालन) मंडल, यूएचबीवीएन वीके गोयल ने बताया कि अनधिकृत निर्माण और पार्किंग क्षेत्र पर अतिक्रमण का मामला बिजली विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस संबंध में अंबाला शहर नगर निगम को लिखित रूप में सूचित कर दिया गया है, ताकि वे अपने स्तर पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर सकें।
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