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दो हत्यारों को उम्रकैद
ब्यूूराे/अमर उजाला अंबाला
Updated Fri, 05 Jun 2015 01:14 AM IST
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सेशन जज की अदालत ने दो अलग-अलग मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पहले मामले में सेशन जज अंबाला की अदालत ने हत्या के एक मामले में धर्मवीर उर्फ दप्पू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 6 मुलजिमों का फैसला पहले ही हो चुका था।
धर्मवीर को यह सजा 2006 के एक हत्या के मामले में सुनाई गई है। वर्ष 2006 में पुरानी रंजिश के चलते धर्मवीर व इस मामले में शामिल अन्य 6 मुलजिमों ने देशराज और अनिल की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से ही धर्मवीर फरार हो गया था और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया।
इस मामले में फैसला सुनाते हुए सेशन जज ने धर्मवीर को उम्रकैद की सजा दी है। धर्मवीर गांव नग्गल तहसील नारायणगढ़ का निवासी है और यह मामला शहजादपुर थाने से संबंधित था।
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उधर, दूसरे मामले में मनीमाजरा निवासी लखनपाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। लखनपाल जो मूल रूप से मुरादाबाद का निवासी है, काफी लंबे समय से मनीमाजरा में रह रहा था और उसका अपनी पत्नी बिमला और ससुर भाग चंद से झगड़ा होता रहता था।
वर्ष 2014 में होली के दिन लखनपाल ने तोपखाना पंजोखरा रोड पर अपने ससुर भाग चंद की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। सेशन जज ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए लखनपाल को उम्रकैद की सजा दी है।
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पहले मामले में सेशन जज अंबाला की अदालत ने हत्या के एक मामले में धर्मवीर उर्फ दप्पू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 6 मुलजिमों का फैसला पहले ही हो चुका था।
धर्मवीर को यह सजा 2006 के एक हत्या के मामले में सुनाई गई है। वर्ष 2006 में पुरानी रंजिश के चलते धर्मवीर व इस मामले में शामिल अन्य 6 मुलजिमों ने देशराज और अनिल की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से ही धर्मवीर फरार हो गया था और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया।
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इस मामले में फैसला सुनाते हुए सेशन जज ने धर्मवीर को उम्रकैद की सजा दी है। धर्मवीर गांव नग्गल तहसील नारायणगढ़ का निवासी है और यह मामला शहजादपुर थाने से संबंधित था।
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उधर, दूसरे मामले में मनीमाजरा निवासी लखनपाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। लखनपाल जो मूल रूप से मुरादाबाद का निवासी है, काफी लंबे समय से मनीमाजरा में रह रहा था और उसका अपनी पत्नी बिमला और ससुर भाग चंद से झगड़ा होता रहता था।
वर्ष 2014 में होली के दिन लखनपाल ने तोपखाना पंजोखरा रोड पर अपने ससुर भाग चंद की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। सेशन जज ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए लखनपाल को उम्रकैद की सजा दी है।