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स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा
ब्यूूराे/अमर उजाला अंबाला
Updated Sat, 06 Jun 2015 01:05 AM IST
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कोर्ट ने अगस्त 2012 में कालका चौक के पास स्मैक के साथ पकड़े गए एक आरोपी गुरजीत निवासी भगोर समराला लुधियाना को तीन साल की सजा सुनाई है।
साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपए जुर्माना भी ठोका गया है। इस मामले में संलिप्त एक आरोपी की मौत हो चुकी है जबकि एक आरोपी बरी हो चुका है।
जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कालका चौक के पास चार युवक बाइक पर खड़े हैं और नशीला पदार्थ बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने उस दौरान युवकों को जब पकड़ने की कोशिश की थी, तब मौके से दो युवक भागने में कामयाब हुए थे।
पुलिस ने गुरजीत और प्रदीप सिंह को पकड़ लिया था। उस दौरान आरोपियों से करीब 32 ग्राम 900 मिलीग्राम स्मैक लिफाफे से बरामद हुई थी। यहीं नहीं अन्य आरोपियों से भी पूछताछ के दौरान स्मैक रिकवरी की गई थी। पुलिस ने इस मामले में दोषी ठहराते हुए आरोपी गुरजीत को तीन साल की सजा सुनाई है।
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साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपए जुर्माना भी ठोका गया है। इस मामले में संलिप्त एक आरोपी की मौत हो चुकी है जबकि एक आरोपी बरी हो चुका है।
जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कालका चौक के पास चार युवक बाइक पर खड़े हैं और नशीला पदार्थ बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने उस दौरान युवकों को जब पकड़ने की कोशिश की थी, तब मौके से दो युवक भागने में कामयाब हुए थे।
पुलिस ने गुरजीत और प्रदीप सिंह को पकड़ लिया था। उस दौरान आरोपियों से करीब 32 ग्राम 900 मिलीग्राम स्मैक लिफाफे से बरामद हुई थी। यहीं नहीं अन्य आरोपियों से भी पूछताछ के दौरान स्मैक रिकवरी की गई थी। पुलिस ने इस मामले में दोषी ठहराते हुए आरोपी गुरजीत को तीन साल की सजा सुनाई है।
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