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Ambala News: ट्रेन में गंदगी फैलाने और अनधिकृत वेंडरों पर कसेगा शिकंजा

Sat, 20 Jun 2026 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sat, 20 Jun 2026 01:45 AM IST
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Strict action will be taken against unauthorised vendors and those littering trains.
अंबाला। रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब रेलवे एक्ट, 1989 के कई पुराने प्रावधानों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती करना होगा। अब ट्रेन में गंदगी फैलाने वालों और अनधिकृत वेंडरों पर शिकंजा करा जाएगा।
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रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस बाबत आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये बदलाव औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद से प्रभावी हो जाएंगे। नए संशोधन के तहत रेलवे ने जुर्माना शब्द के साथ पेनल्टी का भी प्रावधान जोड़ा है। यदि कोई यात्री पेनल्टी भरने से इनकार करता है, तो उसे सक्षम अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जहां उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
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नियमों में प्रमुख बदलाव
यदि कोई यात्री धोखाधड़ी की मंशा से बिना टिकट यात्रा करता है, तो उसे टिकट के किराए के साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क (न्यूनतम 500 रुपये) देना होगा। भुगतान न करने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसी प्रकार रेलवे परिसर में अनधिकृत हॉकिंग या भीख मांगते पकड़े जाने पर सीधे 2,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अदालत के दोषी ठहराने पर 3 महीने तक की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ट्रेन में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच या सीट पर कब्जा करने वाले पुरुषों को 2,500 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी। यदि मामला अदालत तक गया, तो जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, ट्रांसजेंडरों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ट्रेन में शराब पीकर हंगामा या अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना, 24 घंटे की जेल या सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है। ट्रेन में ज्वलनशील या खतरनाक सामान ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपये की पेनल्टी तय की गई है। भुगतान न करने पर 1 साल तक की जेल हो सकती है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन) शिवेंद्र शुक्ला ने अपने आदेश में सभी जोनल रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे इन संशोधनों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। संवाद
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