{"_id":"57fbe9d04f1c1b695228f118","slug":"rice-straw-burning-will-be-fine-ambala","type":"story","status":"publish","title_hn":"धान की पुआल जलाई तो होगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धान की पुआल जलाई तो होगा जुर्माना
ब्यूरो/अंबाला/अमर उजाला
Updated Tue, 11 Oct 2016 12:49 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अतिरिक्त उपायुक्त आरके सिंह ने बताया कि धान के अवशेष और पराली जलाने के मामले में पर्यावरण विभाग की ओर से किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ इसके लिए जुर्माने और कानूनी प्रावधानों को सती से लागू करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
इसके लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में पहले से ही समिति गठित की हुई है और उपमंडल स्तर पर तहसीलदार, कृषि विभाग के उपमंडल अधिकारी और बीडीपीओ की कमेटी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्रीकांत वाल्गद की ओर से भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों को अपने-अपने जिला में किसानों को जागरूक करने और जुर्माने के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त सोमवार को इन प्रावधानों की सख्ती से अनुपालन करने के लिए अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फसलों के अवशेष व पराली जलाने पर जुर्माने का प्रावधान किया हुआ है। इसके तहत दो एकड़ भूमि तक के किसान पर 2500 रुपये, 5 एकड़ भूमि तक के किसान पर 5 हजार रुपये और 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि के मालिक किसान पर 15 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन