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Ambala News: निजी स्कूलों को राहत, फाॅर्म-6 भरने का पोर्टल 9 तक खुला
Sat, 05 Sep 2026 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:09 AM IST
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अंबाला। हरियाणा के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को राहत मिली है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फाॅर्म-6 भरने का पोर्टल 9 सितंबर तक दोबारा खोल दिया है। निजी स्कूल एसोसिएशन के अनुरोध पर जरूरी संशोधनों के बाद विभाग ने यह फैसला लिया है।
निदेशालय ने साफ किया है कि यदि कोई स्कूल तय सीमा में ऑनलाइन फाॅर्म-6 जमा नहीं करता है, तो उसे चालू शैक्षणिक सत्र में फीस संरचना बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, फॉर्म भरने की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट schooleducationharyana.gov.in पर शुरू कर दी गई है। स्कूल अपने एमआईएस पोर्टल के यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। स्कूलों को अनिवार्य फीस (पंजीकरण, दाखिला, परीक्षा, समग्र फीस) और वैकल्पिक फीस (परिवहन, बोर्डिंग, टूर आदि) की पूरी जानकारी देनी होगी। जमा किए गए फाॅर्म-6 को स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है।
पोर्टल का यह अवसर उन स्कूलों के लिए है, जो अपने स्टाफ को वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन दे रहे हैं और वर्ष 2026 से 2035-36 के बीच (सीपीआई+10)% वृद्धि स्लैब का विकल्प चुनना चाहते हैं। फाॅर्म न भरने पर स्कूल को 5% स्लैब का हिस्सा माना जाएगा। आरटीई पोर्टल पर सीटें घोषित न करने के कारण जिन स्कूलों का एमआईएस खाता बंद हुआ है, उन्हें यह फाॅर्म भरने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं तकनीकी सहायता के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 और आधिकारिक ईमेल जारी किया है। संवाद
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वर्जन
शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए फाॅर्म-6 भरने के निर्देश जारी किए हैं। इसकी अंतिम तिथि 9 सितंबर निर्धारित की गई है। सभी स्कूलों को यह फाॅर्म भरना अनिवार्य है, अन्यथा वो नियमानुसार फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। - सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला।
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निदेशालय ने साफ किया है कि यदि कोई स्कूल तय सीमा में ऑनलाइन फाॅर्म-6 जमा नहीं करता है, तो उसे चालू शैक्षणिक सत्र में फीस संरचना बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, फॉर्म भरने की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट schooleducationharyana.gov.in पर शुरू कर दी गई है। स्कूल अपने एमआईएस पोर्टल के यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। स्कूलों को अनिवार्य फीस (पंजीकरण, दाखिला, परीक्षा, समग्र फीस) और वैकल्पिक फीस (परिवहन, बोर्डिंग, टूर आदि) की पूरी जानकारी देनी होगी। जमा किए गए फाॅर्म-6 को स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है।
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पोर्टल का यह अवसर उन स्कूलों के लिए है, जो अपने स्टाफ को वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन दे रहे हैं और वर्ष 2026 से 2035-36 के बीच (सीपीआई+10)% वृद्धि स्लैब का विकल्प चुनना चाहते हैं। फाॅर्म न भरने पर स्कूल को 5% स्लैब का हिस्सा माना जाएगा। आरटीई पोर्टल पर सीटें घोषित न करने के कारण जिन स्कूलों का एमआईएस खाता बंद हुआ है, उन्हें यह फाॅर्म भरने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं तकनीकी सहायता के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 और आधिकारिक ईमेल जारी किया है। संवाद
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शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए फाॅर्म-6 भरने के निर्देश जारी किए हैं। इसकी अंतिम तिथि 9 सितंबर निर्धारित की गई है। सभी स्कूलों को यह फाॅर्म भरना अनिवार्य है, अन्यथा वो नियमानुसार फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। - सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला।