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ब्लैकमेल और दुराचार के दोषी को दस साल की कैद
अंबाला
Updated Fri, 04 Oct 2013 12:17 AM IST
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अंबाला क्राइम अगेंस्ट वुमन स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर युवती से दुराचार करने के आरोपी आरोपी राकेश को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है।
इस अलावा अदालत ने दोषी पर तेरह हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
वहीं दो अन्य आरोपी महिला गुरमीत कौर और परमजीत कौर को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबाला की फास्ट ट्रैक अदालत ने 26 सितंबर को राकेश को दोषी ठहराते हुए फैसला तीन अक्तूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।
यह है मामला
नारायणगढ़ निवासी एक युवती ने दिसंबर 2011 को पुलिस में दी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए वार्ड नंबर 11 निवासी राकेश उर्फ संजू की दुकान पर जाती थी। इस दौरान राकेश ने उसका नंबर नोट कर लिया और फोन से उसके साथ बातें करने लगा।
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बातचीत के दौरान उसने शादी करने का झांसा भी दिया। पीड़िता के अनुसार 21 नवंबर 2009 को जब वह घर में अकेली थी तो राकेश घर आ गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह उसके लिए चाय बनाकर बिस्कुट लेने गई तो पीछे से राकेश ने चाय में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया।
चाय पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा। इसी दौरान राकेश ने उसके साथ दुराचार करते हुए उसकी अश्लील फिल्म बना डाली। पीड़िता के अनुसार इस अश्लील फिल्म को नेट पर डालने का खौफ दिखाकर राकेश उसे अंबाला व ऋषिकेश भी ले गया और उसके साथ दुराचार करता रहा।
महिलाओं के साथ शामिल होने के लिए बनाया दबाव
शिकायत में युवती ने कहा कि अश्लील वीडियो बनाने के बाद राकेश ने उसे गुरमीत कौर व परमजीत कौर दो महिलाओं से मिलवाया था और उसे उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा। शिकायत में बताया कि राकेश के शादीशुदा होने का भी उसी दौरान ही पता चला जब परिजनाें ने उसकी शादी करनी चाही और इसके बाद ही युवती ने परिजनों को सारी बात बताई और परिजनों ने युवक के खिलाफ शिकायत दी।
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इस अलावा अदालत ने दोषी पर तेरह हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
वहीं दो अन्य आरोपी महिला गुरमीत कौर और परमजीत कौर को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबाला की फास्ट ट्रैक अदालत ने 26 सितंबर को राकेश को दोषी ठहराते हुए फैसला तीन अक्तूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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यह है मामला
नारायणगढ़ निवासी एक युवती ने दिसंबर 2011 को पुलिस में दी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए वार्ड नंबर 11 निवासी राकेश उर्फ संजू की दुकान पर जाती थी। इस दौरान राकेश ने उसका नंबर नोट कर लिया और फोन से उसके साथ बातें करने लगा।
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बातचीत के दौरान उसने शादी करने का झांसा भी दिया। पीड़िता के अनुसार 21 नवंबर 2009 को जब वह घर में अकेली थी तो राकेश घर आ गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह उसके लिए चाय बनाकर बिस्कुट लेने गई तो पीछे से राकेश ने चाय में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया।
चाय पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा। इसी दौरान राकेश ने उसके साथ दुराचार करते हुए उसकी अश्लील फिल्म बना डाली। पीड़िता के अनुसार इस अश्लील फिल्म को नेट पर डालने का खौफ दिखाकर राकेश उसे अंबाला व ऋषिकेश भी ले गया और उसके साथ दुराचार करता रहा।
महिलाओं के साथ शामिल होने के लिए बनाया दबाव
शिकायत में युवती ने कहा कि अश्लील वीडियो बनाने के बाद राकेश ने उसे गुरमीत कौर व परमजीत कौर दो महिलाओं से मिलवाया था और उसे उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा। शिकायत में बताया कि राकेश के शादीशुदा होने का भी उसी दौरान ही पता चला जब परिजनाें ने उसकी शादी करनी चाही और इसके बाद ही युवती ने परिजनों को सारी बात बताई और परिजनों ने युवक के खिलाफ शिकायत दी।