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Ambala News: 3076 मामलों में से 1192 को मौके पर किया निपटान
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अंबाला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कंचन माही के निर्देशानुसार एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण के मार्गदर्शन में लगी। इसमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बरौड़ा, आईडीएफसी, आईसीआईसी, बीएसएनएल, बिजली बिल और अन्य सिविल केस से जुड़े 3076 मामले रखे गए। इस दौरान 1192 मामलों का निपटारा मौके किया गया। इसमें बैंक रिकवरी, वाटर सप्लाई व टेलीकॉम के मुकदमों का निपटारा किया गया एवं 33 हजार 721 की राशि का भुगतान किया गया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत आज, सुनवाई को बनाईं सात बैंच
इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को किया जाएगा। इसको लेकर एडीआर सेंटर में जोरो शोरों से तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सात बैंच बनाई जाएंगी। इसमें अभी तक 7700 से अधिक मामले आ चुके हैं। वहीं सुनवाई के दौरान इतने ही मामले सामने आ सकते हैं। ऐसे में 14 से से 15 हजार मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी इन सात बैंचों पर रहेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक तीन महीने में देशभर की अदालतों में आयोजित की जाती हैं। ताकि तेजी से वाद विवादों का निपटारा किया जा सके।
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इस प्रकार के केस सुनवाई को लगवा सकते हैं
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम प्रवीण ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन अंबाला एवं नारायणगढ़ की सभी अदालतों में होना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने जन साधारण से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस को नेशनल लोक अदालत में निपटारा करवाना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में अपने केस को लगवा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मनी रिकवरी संबंधी मुकदमे, अपराधिक मामले जिनमें कानूनी सुलह संभव है, बिजली व पानी बिल, वाहन दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, लेबर डिस्प्यूट, चेक बाउंस, दीवानी केस संबंधी मुकदमे और समरी संबंधी आदि मुकदमों का निपटारा किया जाएगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत आज, सुनवाई को बनाईं सात बैंच
इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को किया जाएगा। इसको लेकर एडीआर सेंटर में जोरो शोरों से तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सात बैंच बनाई जाएंगी। इसमें अभी तक 7700 से अधिक मामले आ चुके हैं। वहीं सुनवाई के दौरान इतने ही मामले सामने आ सकते हैं। ऐसे में 14 से से 15 हजार मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी इन सात बैंचों पर रहेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक तीन महीने में देशभर की अदालतों में आयोजित की जाती हैं। ताकि तेजी से वाद विवादों का निपटारा किया जा सके।
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इस प्रकार के केस सुनवाई को लगवा सकते हैं
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम प्रवीण ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन अंबाला एवं नारायणगढ़ की सभी अदालतों में होना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने जन साधारण से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस को नेशनल लोक अदालत में निपटारा करवाना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में अपने केस को लगवा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मनी रिकवरी संबंधी मुकदमे, अपराधिक मामले जिनमें कानूनी सुलह संभव है, बिजली व पानी बिल, वाहन दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, लेबर डिस्प्यूट, चेक बाउंस, दीवानी केस संबंधी मुकदमे और समरी संबंधी आदि मुकदमों का निपटारा किया जाएगा।
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