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Ambala News: अब अतिक्रमण पर लगेगी लगाम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2025 12:21 AM IST
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Now encroachment will be curbed
अंबाला। सालों से जिलाभर के मुख्य बाजारों में दुकानों के बाहर सामान रखकर किए गए अतिक्रमण व अवैध पार्किंग करने वालों पर अब कानूनी शिकंजा कसेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-152 के तहत ऐसे दुकानदारों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई कर कोर्ट से समन जारी करवाया जाएगा। इसकी पहल अंबाला कैंट थाना पुलिस की ओर से की गई है।
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पहली बार पुलिस ने ऐसे दुकानदारों को चिन्हित किया है जो बार-बार अतिक्रमण करते हैं। ऐसे में पांच दुकानदारों को कोर्ट में समन भी जारी हुआ है। इन दुकानदारों में दुकानदार अंकित बजाज, अनिल व अनमोल फास्ट फूड वाला शामिल है।
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दरअसल, पुलिस ने बाजारों में पहले तो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। उसके बाद भी बार-बार न मानने पर इन दुकानदारों की वीडियोग्राफी करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। इस समन के बाद दुकानदार को कोर्ट में पेश होना होगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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पहले चरण में पांच को समन, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई : अंबाला कैंट थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजैब सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा अभी केवल पांच को कोर्ट से समन जारी करवाया गया है। आगे भी दुकानदारों की सूची तैयार की जा रही है। चेतावनी देने के बावजूद कोई दुकानदार नहीं मानता है तो उसके खिलाफ समन जारी करवाया जाएगा। पुलिस द्वारा बाजारों से अवैध पार्किंग को रोकने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि वह पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें ताकि आने जाने वाले वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो। वह भी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सालों से सामान जब्त करने तक सिमटी थी नगर परिषद की कार्रवाई : नगर परिषद व पुलिस सालों से बाजारों में दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती आ रही है।
हर बार दुकानदारों को चेताया जाता है और दुकानों के बाहर जो सामान होता है उसे जब्त कर लिया जाता है।
टीम के जाते ही स्थिति ज्यों की त्यों बन जाती थी। जिन दुकानदारों का सामान जब्त हुआ था वो नगर परिषद में पर्ची कटवाने के बाद सामान वापस ले आते थे।
जबकि पुलिस द्वारा भी महज अवैध पार्किंग करने वालों के चालान ही काटे जाते थे। इस ठोस समाधान से अतिक्रमण से निजात मिलेगी। संवाद
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