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नारायणगढ़ नपा चुनावः शराब, गिफ्ट, रुपयों का लालच दिया तो खैर नहीं
अंबाला ब्यूरो/ अमर उजाला
Updated Sun, 15 May 2016 01:19 AM IST
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चुनाव
- फोटो : Bureau
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चुनाव पर्यवेक्षक एवं हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चीफ एक्जीक्यूटीव डा. आरएस ढिल्लों ने कहा कि नगरपालिका चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का पालन करें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघना से संबंधित अगर कोई शिकायत हो तो प्रशासन के ध्यान में लाए। चुनाव पर्यवेक्षक शनिवार को एसडीएम कांपलेक्स में उम्मीदवारों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्षता से संपन्न करवाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जाति अथवा धर्म के आधार पर सांप्रदायिक भावनाओं के लिए कोई अपील नहीं करेगा। उम्मीदवारों के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना न करें। कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को शराब, गिफ्ट या रूपये का लालच नहीं देगा। उन्होंने कहा कि डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की उल्लघंना न करें।
बैठक में रिटर्निग अधिकारी एवं एसडीएम रूचि सिंह ने कहा कि नगरपालिका चुनाव में 51 उम्मीदवार खड़े है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार पर उम्मीदवार 75 हजार रुपये तक खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि खर्च के प्रति दिन का पूरा ब्यौरा रखें और निर्धारित परफोर्मा में भरें व 30 दिन के अंदर जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार जनसभा करने से पूर्व प्रशासन से अनुमति ले तथा चुनाव प्रचार सामग्री निर्धारित स्थानों पर ही लगाए।
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उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार 20 मई की सायं को 5 बजे समाप्त हो जाएगा और 22 मई रविवार को मतदान होगा। जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सभी मतदान केंद्रों पर मतगणना का कार्य मतदान के बाद आरंभ किया जाएगा और मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार सोमवार तक अपने चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट तथा काउटिंग एजेंट बनाने से सम्बंधित सूचना निर्धारित फार्म में भर कर दें।
इस मौके पर मास्टर ट्रेनर श्रीराम गुप्ता ने ईवीएम के बारे में तथा चुनाव सम्बंधी अन्य जानकारी उम्मीदवारों को दी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार आत्मप्रकाश आहुजा, नगरपालिका सचिव सुरेंद्र मलिक सहित अन्य अधिकारी तथा उम्मीदवार मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्षता से संपन्न करवाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जाति अथवा धर्म के आधार पर सांप्रदायिक भावनाओं के लिए कोई अपील नहीं करेगा। उम्मीदवारों के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना न करें। कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को शराब, गिफ्ट या रूपये का लालच नहीं देगा। उन्होंने कहा कि डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की उल्लघंना न करें।
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बैठक में रिटर्निग अधिकारी एवं एसडीएम रूचि सिंह ने कहा कि नगरपालिका चुनाव में 51 उम्मीदवार खड़े है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार पर उम्मीदवार 75 हजार रुपये तक खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि खर्च के प्रति दिन का पूरा ब्यौरा रखें और निर्धारित परफोर्मा में भरें व 30 दिन के अंदर जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार जनसभा करने से पूर्व प्रशासन से अनुमति ले तथा चुनाव प्रचार सामग्री निर्धारित स्थानों पर ही लगाए।
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उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार 20 मई की सायं को 5 बजे समाप्त हो जाएगा और 22 मई रविवार को मतदान होगा। जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सभी मतदान केंद्रों पर मतगणना का कार्य मतदान के बाद आरंभ किया जाएगा और मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार सोमवार तक अपने चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट तथा काउटिंग एजेंट बनाने से सम्बंधित सूचना निर्धारित फार्म में भर कर दें।
इस मौके पर मास्टर ट्रेनर श्रीराम गुप्ता ने ईवीएम के बारे में तथा चुनाव सम्बंधी अन्य जानकारी उम्मीदवारों को दी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार आत्मप्रकाश आहुजा, नगरपालिका सचिव सुरेंद्र मलिक सहित अन्य अधिकारी तथा उम्मीदवार मौजूद रहे।