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Ambala News: जिले में 243 से ज्यादा डिपो रिक्त, मांगे आवेदन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Aug 2024 01:06 AM IST
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More than 243 depots are vacant in the district, applications are invited
अंबाला सिटी। नए उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस (राशन डिपो) के लिए अब आवेदक 20 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तारीख आठ अगस्त थी, इस तारीख को महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हरियाणा चंडीगढ़ ने बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया है।
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जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राशन डिपो लाइसेंस के लिए आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। जिले की बात करें तो अभी 364 राशन डिपो चल रहे हैं। पहले जिले में 277 राशन डिपो के लाइसेंस जारी होने थे, मगर चुनाव से पहले 34 डिपो के ही लाइसेंस जारी हो पाए थे। अब रिक्त पड़े 243 डिपो के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिले में कई डिपो ऐसे हैं, जहां दूसरे जगहों के डिपो संचालक उन डिपो को चला रहे हैं। उन डिपो पर भी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिससे लोगों को आसानी से राशन मिल सकेगा।
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राशन डिपो लाइसेंस लेने के लिए यह होगी अनिवार्यता
जो आवेदक संबंधित क्षेत्रों में राशन डिपो लेने के इच्छुक हैं, वह उक्त गांव-वार्ड का स्थाई निवासी होना चाहिए। उसके पास संबंधित क्षेत्र का परिवार पहचान पत्र हो। आवेदक राज्य व केंद्र सरकार का संविदात्मक कर्मचारी न हो। 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। बेसिक कंप्यूटर व समकक्ष ज्ञान रखता हो। आयु 21 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम हो। आवेदक या आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई राशन डिपो नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार गांव-वार्ड के मौजूदा सरपंच, पंच, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम के परिवार का सदस्य, निकट संबंधी और रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 20 अगस्त सांय 5 बजे तक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकता है।
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वर्जन
राशन डिपो लाइसेंस लेने के लिए तारीख को 8 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। अब आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
अपार तिवारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, अंबाला।
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