{"_id":"5eaf0dac8ebc3e90b43de358","slug":"lockdown-3-ambala-news-knl29852650","type":"story","status":"publish","title_hn":"संयम रखें धैर्य न तोड़ें अभी जारी नहीं हुई कोई छूट, बाजार में खुलेंगी केवल मूलभूत सुविधाओं की दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संयम रखें धैर्य न तोड़ें अभी जारी नहीं हुई कोई छूट, बाजार में खुलेंगी केवल मूलभूत सुविधाओं की दुकानें
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लॉकडाउन 3 आज से शुरू हो गया है। अंबाला ओरेंज जोन में शामिल है। लिहाजा जनता तरह-तरह के खयाली पुलाव मन में संजोए बैठी है। फिलहाल आप जैसा सोच रहे हैं आज ऐसा कोई कदम न उठाएं। अभी तक जिला प्रशासन ने लोक डाउन 3 को लेकर कोई छूट के निर्देश जारी नहीं किए हैं। रात तक इस बारे में हरियाणा सरकार की ओर से आने वाले निर्देशों का इंतजार चलता रहा। अलबत्ता आज लोक डाउन-2 में दो छूट दी गई थी उन्हीं के अनुसार कार्य होगा। हालांकि ओरेंज जोन में होने के कारण मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर के निर्देशों की अनुपालना करते हुए कुछ छूट भी दी जाएंगी लेकिन यही स्थिति सोमवार दोपहर तक स्पष्ट होगी। तब तक जिला प्रशासन कोई छूट किसी भी दुकानदार या व्यक्ति को नहीं देगा।
क्या है एमएचए की गाइड लाइन : एमएचए यानि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ओरेंज जोन में टैक्स और कैब चलने की अनुमति सरकार ने दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार कैब में चालक के अलाव दो अन्य सवारियों को बिठाया जा सकता है। इसके अलावा निजी और प्राइवेट वाहनों को अंतर जिला चलाने की अनुमति दी जाएगी केवल अधिकारिक गतिविधियों के लिए। इसमें भी दो लोग सवार होंगे चालक के अतिरिक्त। औद्योगिक कार्य भी शुरू करने की अनुमति दी गई है। दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठा सकेंगे। सभी बसें बंद रहेंगी।
सैलून और माल व गैर जरूरी सभी बंद रखने के हैं आदेश : लॉकडाउन 3 में एमएचए की गाइडलाइन में सभी सैलून, माल, शॉपिंग माल, सिनेमा घर इत्यादि को बंद रखने के ही निर्देश दिए गए हैं। वहीं गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल मूलभूत सुविधा वाली दुकानें जैसे करियाना शॉप, दूध की डेयरी, मिल्क बूथ इत्यादि ही खुलेंगी। नगर निगम और नगर परिषद के दायरे में आने वाली अन्य कोई दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
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क्या है एमएचए की गाइड लाइन : एमएचए यानि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ओरेंज जोन में टैक्स और कैब चलने की अनुमति सरकार ने दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार कैब में चालक के अलाव दो अन्य सवारियों को बिठाया जा सकता है। इसके अलावा निजी और प्राइवेट वाहनों को अंतर जिला चलाने की अनुमति दी जाएगी केवल अधिकारिक गतिविधियों के लिए। इसमें भी दो लोग सवार होंगे चालक के अतिरिक्त। औद्योगिक कार्य भी शुरू करने की अनुमति दी गई है। दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठा सकेंगे। सभी बसें बंद रहेंगी।
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सैलून और माल व गैर जरूरी सभी बंद रखने के हैं आदेश : लॉकडाउन 3 में एमएचए की गाइडलाइन में सभी सैलून, माल, शॉपिंग माल, सिनेमा घर इत्यादि को बंद रखने के ही निर्देश दिए गए हैं। वहीं गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल मूलभूत सुविधा वाली दुकानें जैसे करियाना शॉप, दूध की डेयरी, मिल्क बूथ इत्यादि ही खुलेंगी। नगर निगम और नगर परिषद के दायरे में आने वाली अन्य कोई दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
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