{"_id":"6a74d1cac6ae5ff1710fc554","slug":"hotel-owners-anticipatory-bail-plea-rejected-ambala-news-c-36-1-amb1002-167484-2026-08-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambala News: होटल मालिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambala News: होटल मालिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। गांव होली के पास हुए राजेश उर्फ राजू हत्याकांड में मुख्य आरोपी और होटल मालिक बलराम को अदालत से झटका लगा है। अंबाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने आरोपी बलराम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस को आरोपी से पूछताछ की पूरी छूट मिलनी चाहिए। घटना 24 जुलाई की रात की है। शिकायतकर्ता साहिल उर्फ शैंकी और आरोपी बलराम के बीच एक होटल के पास शराब पीने के बाद विवाद और मारपीट हुई थी। साहिल ने अपने चचेरे भाई राजेश कुमार उर्फ राजू को मौके पर बुलाया, जहां उनके बीच दोबारा हाथापाई हुई। इसके कुछ समय बाद राजेश सड़क किनारे बेहोश मिला, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
परिजनों ने बलराम और उसके साथियों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह कोई हत्या का मामला नहीं बल्कि एक सड़क हादसा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अंबाला सिटी। गांव होली के पास हुए राजेश उर्फ राजू हत्याकांड में मुख्य आरोपी और होटल मालिक बलराम को अदालत से झटका लगा है। अंबाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने आरोपी बलराम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस को आरोपी से पूछताछ की पूरी छूट मिलनी चाहिए। घटना 24 जुलाई की रात की है। शिकायतकर्ता साहिल उर्फ शैंकी और आरोपी बलराम के बीच एक होटल के पास शराब पीने के बाद विवाद और मारपीट हुई थी। साहिल ने अपने चचेरे भाई राजेश कुमार उर्फ राजू को मौके पर बुलाया, जहां उनके बीच दोबारा हाथापाई हुई। इसके कुछ समय बाद राजेश सड़क किनारे बेहोश मिला, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
परिजनों ने बलराम और उसके साथियों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह कोई हत्या का मामला नहीं बल्कि एक सड़क हादसा है।
विज्ञापन