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Ambala News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:53 AM IST
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Convict sentenced to 10 years of rigorous imprisonment for raping a minor.
अंबाला सिटी। पॉक्सो मामलों के लिए गठित विशेष अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी एस को 10 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना न भरने पर दोषी को 5 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराया था और शुक्रवार को सजा सुनाई।
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कोर्ट के आदेशानुसार दोषी को करनाल स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी मुधबन भेजने का निर्देश दिया गया है। पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मामला 22 मार्च 2024 का है। पीड़िता अपने भाई के साथ शाम को काली माता मंदिर के पास घूम रही थी। इस दाैराप आरोपी एस उसे जबरन जैन कॉलेज के पास बने बाथरूम में ले गया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद उन्होंने 25 मार्च 2024 को अंबाला शहर महिला पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट की धारा 4 और आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान मामले में धारा 6 पाॅक्सो एक्ट भी जोड़ी गई थी। ब्यूरो
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