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निगम आयुक्त को हाईकोर्ट का नोटिस, 18 को मांगा जवाब
ब्यूरो/अमर उजाला अंबाला
Updated Wed, 10 Feb 2016 01:11 AM IST
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हाईकोर्ट ने नगर निगम अंबाला के आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस संबंध में कोर्ट ने आयुक्त से 18 फरवरी को जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि यह मामला सिटी के माडल टाउन की रहने वाली एक महिला की शिकायत से संबंधित है। माडल टाउन की रहने वाली महिला नीलम मंगला ने अपने घर के सामने बनाए जा रहे एक मकान को लेकर शिकायत दी थी, लेकिन इस शिकायत पर संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। नीलम मंगला ने बताया कि निगम अधिकारियों द्वारा लगातार इस मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद उसने आरटीआई के माध्यम से नक्शे की कापियां हासिल की और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट में नीलम के एडवोकेट विक्रांत पंबू ने बताया कि शिकायतों पर निगम अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान सभी शिकायतों का ब्योरा दिया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 18 फरवरी को जवाब मांगा है।
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