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Ambala News: नकली दस्तावेज से पासपोर्ट बनाने के मामले में गैंगस्टर मोनू राणा को जमानत
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में आरोपी शमशेर सिंह उर्फ मोनू राणा को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
मामला बराड़ा थाने में 28 जनवरी 2024 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ईएएसआई बलजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपियों ने फर्जी पते और दस्तावेजों के आधार पर श्याम आहूजा नामक व्यक्ति का अवैध तरीके से पासपोर्ट बनवाया था।
महज आपराधिक मामले दर्ज होना जमानत खारिज का आधार नहीं : कोर्ट
अदालत ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नजीर (नरेश बनाम हरियाणा राज्य) का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि महज अन्य आपराधिक मामले दर्ज होना जमानत खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने पाया कि मामले में चालान पेश किया जा चुका है और ट्रायल में लंबा समय लगेगा। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने शमशेर सिंह उर्फ मोनू राणा को ड्यूटी/इलाका मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर बेल बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराएगा और बिना पूर्व अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएगा।
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अंबाला सिटी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में आरोपी शमशेर सिंह उर्फ मोनू राणा को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
मामला बराड़ा थाने में 28 जनवरी 2024 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ईएएसआई बलजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपियों ने फर्जी पते और दस्तावेजों के आधार पर श्याम आहूजा नामक व्यक्ति का अवैध तरीके से पासपोर्ट बनवाया था।
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महज आपराधिक मामले दर्ज होना जमानत खारिज का आधार नहीं : कोर्ट
अदालत ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नजीर (नरेश बनाम हरियाणा राज्य) का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि महज अन्य आपराधिक मामले दर्ज होना जमानत खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने पाया कि मामले में चालान पेश किया जा चुका है और ट्रायल में लंबा समय लगेगा। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने शमशेर सिंह उर्फ मोनू राणा को ड्यूटी/इलाका मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर बेल बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराएगा और बिना पूर्व अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएगा।
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