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Ambala News: मुंबई हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर पर जानलेवा हमले में 21 दिन बाद प्राथमिकी

Fri, 12 Jun 2026 02:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 12 Jun 2026 02:57 AM IST
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FIR lodged 21 days after murderous attack on Mumbai High Court court commissioner
नारायणगढ़। जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर छापा मारने पहुंची कोर्ट कमिश्नर की टीम पर हमला करने के आरोप में नारायणगढ़ थाना पुलिस ने वीरवार को 21 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 22 मई को एडवोकेट हर्षवर्धन जोशी नकली उत्पाद की सूचना पर अपनी टीम और एचयूएल कंपनी के अधिकारियों के साथ नारायणगढ़ के गांव नंदूवाला में छापा मारने पहुंचे थे। सुरक्षा के लिए उन्होंने पुलिस को पहले ही सूचित किया गया था और मौके पर एएसआई सुरजीत सिंह भी मौजूद थे।
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इस दौरान नकली उत्पाद बनाने वाले माफिया और उनके साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया। अदालत की ओर से नियुक्त एडिशनल स्पेशल रिसीवर (अधिवक्ता), हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के प्रतिनिधियों और निजी सुरक्षाकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। हमलावरों ने न सिर्फ कोर्ट कमिश्नर के कपड़े फाड़े और मोबाइल छीने, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में सीज किया गया भारी मात्रा में नकली माल भी जबरन ले गए। फिलहाल, थाना नारायणगढ़ पुलिस ने कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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हाईकोर्ट के आदेश पर गांव नंदूवाला में मारा था छापा

मुंबई हाईकोर्ट में विचाराधीन कॉमर्शियल सूट के तहत कोर्ट ने एडवोकेट हर्षवर्धन जोशी को एडिशनल स्पेशल रिसीवर नियुक्त कर अंबाला में नकली सामान के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। जैसे ही टीम ने मौके पर नकली माल की पहचान कर उसे सीज करना शुरू किया, आरोपी नीरज कुमार आहूजा, नीरज वर्मा, आकाश, राजेश चौना और सुरेश कुमार गोगी ने अपने साथियों के साथ मिलकर टीम को घेर लिया। उन्होंने कोर्ट कमिश्नर और कंपनी अधिकारियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। एडवोकेट हर्षवर्धन जोशी को पकड़कर उनकी कमीज फाड़ दी गई। हमलावरों ने कोर्ट कमिश्नर और एचयूएल प्रतिनिधि के मोबाइल फोन जबरन छीन लिए। आरोपी पुलिस के सामने ही आरोपी कोर्ट की ओर से सीज किया गया नकली माल भी ले गए।
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घटना के बाद पीड़ित वकील मुंबई लौट गए और हाईकोर्ट में अपनी सीलबंद रिपोर्ट पेश की। इसके बाद कोर्ट के सख्त रुख और दफ्तर से आए आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी नीरज कुमार, नीरज वर्मा, आकाश, राजेश और सुरेश गोगी सहित उनके साथियों के खिलाफ वीरवार को नई धारा दंगा करने 191(3), स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की धारा 190, 115(2), गलत तरीके से रोकने 126(2), सरकारी कर्मचारी पर हमला, छीना-झपटी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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