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Ambala News: सरपंच के निलंबन पर मंडलायुक्त ने दिया स्टे
Wed, 09 Jul 2025 06:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Wed, 09 Jul 2025 06:04 AM IST
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अंबाला। मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने शहजादपुर माजरा में उपायुक्त की ओर से सरपंच को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अब नेहा शर्मा दोबारा से माजरा ग्राम पंचायत के सरपंच पद की जिम्मेदारी निभाएंगी। 2 जुलाई को सरपंच नेहा शर्मा ने डीसी के फैसले को मंडलायुक्त के यहां चुनौती दी थी।
इस पर मंगलवार दोपहर को सुनवाई की गई। जिसमें सरपंच ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि गांव में कब्जे को हटाने के लिए उन्होंने विराेध किया था। इस पर प्रशासन ने उन्हें नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवाई के लिए बुलाया। डीसी ने सीधे उन्हें निलंबित कर दिया। वहीं डीसी की तरफ से एडीसी प्रशासन का पक्ष रखने गए थे।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंडलायुक्त ने सरपंच के हक में स्टे दे दिया। इस मामले को लेकर सरपंच नेहा शर्मा ने बताया कि अब उपायुक्त के आदेश पर रोक लगने के बाद वह दोबारा से अपनी पंचायत में काम करेंगी। वहीं कब्जा हटाने की मांग आज भी उनकी जारी है। इसको लेकर आगामी निर्णय बाद में लिए जाएंगे। संवाद
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इस पर मंगलवार दोपहर को सुनवाई की गई। जिसमें सरपंच ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि गांव में कब्जे को हटाने के लिए उन्होंने विराेध किया था। इस पर प्रशासन ने उन्हें नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवाई के लिए बुलाया। डीसी ने सीधे उन्हें निलंबित कर दिया। वहीं डीसी की तरफ से एडीसी प्रशासन का पक्ष रखने गए थे।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंडलायुक्त ने सरपंच के हक में स्टे दे दिया। इस मामले को लेकर सरपंच नेहा शर्मा ने बताया कि अब उपायुक्त के आदेश पर रोक लगने के बाद वह दोबारा से अपनी पंचायत में काम करेंगी। वहीं कब्जा हटाने की मांग आज भी उनकी जारी है। इसको लेकर आगामी निर्णय बाद में लिए जाएंगे। संवाद
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