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कोर्ट से डीआईजी अशोक को राहत पर गिरी विभागीय गाज, सस्पेंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Feb 2021 01:01 AM IST
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DIG Ashok relief
गृहमंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज से विवाद के बाद डीआईजी विजिलेंस अशोक कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने डीआईजी को राहत देते हुए 16 फरवरी तक उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में डीआईजी को तीन दिन के भीतर पुलिस जांच में शामिल होने के आदेश भी दिए। अब पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद 16 को कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ डीआईजी अशोक को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के दौरान उनका हेडक्वार्टर आरटीसी/भौंडसी गुरुग्राम रहेगा। बता दें कि रविवार को अंबाला के सरहिंद क्लब में फोनिक्स क्लब के पूर्व चेयरमैन राकेश अग्रवाल के पौते की जन्मदिन पार्टी में कपिल विज और डीआईजी अशोक कुमार के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद कपिल विज ने डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ कैंट थाने में आईपीसी 294, 323 और 506 के तहत केस दर्ज करवाया था।
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कोर्ट में डीआईजी के वकील ने पेश की चार तस्वीरें
बचाव पक्ष के वकील सतिंद्र गर्ग ने अदालत में मौके की कुल चार तस्वीरें भी पेश की। तीन में यह दिखाने का प्रयास किया गया कि डीआईजी अशोक कुमार शराब नहीं पी रहे थे जबकि चौथी में यह दिखाया गया है कि जिस टेबल पर कपिल विज बैठे थे वहां शराब रखी हुई थी। डीआईजी अशोक के वकील ने कोर्ट को बताया कि कपिल ने अशोक से कहा कि ज्यादा हवा में न उड़ प्लेट उठा मुझे और मेरे दोस्तों को खाना डालकर दे यहां। यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी साफ तौर पर अंकित की गई है।
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