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Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   wife, father in law, mother in law gets five year imprisonment for forcing suicide

पत्नी, सास, ससुर को पांच साल की कैद

Sat, 30 Jan 2016 01:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/अंबाला
ब्यूरो/अमर उजाला/अंबाला Updated Sat, 30 Jan 2016 01:31 AM IST
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चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पति को हत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस में ही कांस्टेबल पत्नी सहित सास और ससुर को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इन तीनों आरोपियों पर कोर्ट ने दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है।

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वारदात के दौरान चंड़ीगढ़ जीआरपी पुलिस ने मृतक से मिले सुसाइड नोट के बाद मामला दर्ज कर लिया था। बताया जाता है कि अंबाला रेलवे मंडल का एरिया होने के कारण मामला अंबाला कोर्ट में चलाया गया। सरकारी वकील राजबीर सिंह नरवाल ने बताया कि जून 2012 में चंड़ीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल मनजीत सिंह ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जब जीआरपी पुलिस ने शव बरामद किया तो उस दौरान पुलिस को मृतक मनजीत सिंह की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। उन्होंने बताया कि सुसाइड में नोट में मृतक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और अपने सास, ससुर का नाम लिखकर तंग करने का आरोप लगाया था।

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 उनके अनुसार सुसाइड नोट में मृतक कांस्टेबल का कहना था कि उसकी पत्नी, सास और ससुर उसकी सैलरी के रुपए मांगते थे। कई बार रुपए देने पर भी डिमांड बढ़ती जा रही थी। सैलरी नहीं देने पर मानसिक तौर पर परेशान भी करते थे। पुलिस ने शव को बरामद कर सुसाइड नोट बरामद कर लिया था। पुलिस ने आगामी कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस पश्चात मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने उक्त तीनों को आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।

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