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हत्या के आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से खारिज

Tue, 22 Dec 2015 12:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला अंबाला
ब्यूरो/अमर उजाला अंबाला Updated Tue, 22 Dec 2015 12:51 AM IST
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पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने शहजादपुर माजरा में हुए एक हत्या के मामले में जेल में बंद एक आरोपी सुखबीर सिंह की  जमानत की याचिका सोमवार को खारिज कर दिया। इस मामले में शहजादपुर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था इस समय चारों आरोपी की जेल में बंद है।
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इलाका पुलिस के जांच अधिकारी टहल सिंह ने बताया कि 23 जनवरी को घर से लापता हुए गांव माजरा के रामकुमार का शव 25 जनवरी को गांव सादिकपुर के नजदीक खेतों से बरामद हुआ था। रामकुमार की हत्या कर शव को खेतों में फेंक दिया गया था। शहजादपुर पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक रामकुमार के पिता चमन लाल निवासी गांव माजरा ने कहा था कि उसका बेटा डीजे के मालिकों के पास मजदूरी का काम करता था। इसी सिलसिले में वह अकसर घर से बाहर जाता था। 23 जनवरी को उसे शहजादपुर निवासी सुखबीर समेत अन्य तीन आरोपी घर से डीजे पर काम करने के लिए बुलाकर ले गए थे जिसके बाद वह वापस नहीं आया। 25 जनवरी को उन्हें रामकुमार की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर बरामद मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया था जहां पर अदालत ने सभी आरोपियों को जेल में भेज दिया था।
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